जेल में बंद कैदियों के लिए राहत भरी खबर! मिल सकेंगे परिजनों से, यह है नियम

जेल में बंद कैदियों के लिए राहत भरी खबर! मिल सकेंगे परिजनों से, यह है नियम

वाराणसी,भदैनी मिरर। जिला और सेंट्रल जेल में कैद बंदियों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। लगभग एक साल सवा चार माह बाद 16 अगस्त से जिला और सेंट्रल जेल के बंदी अपने परिजनों से मुलाकात कर सकेंगे। जेल में मुलाकात के लिए बंदियों के परिजनों को कोविड-19 की गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। मास्क लगाए बगैर कोई भी व्यक्ति जेल में निरुद्ध अपने सगे-संबंधी से मुलाकात नहीं कर सकेगा। रोजाना कितने बंदी अपने परिजनों से मुलाकात करेंगे, इसकी संख्या जेल प्रशासन निर्धारित करेगा।


इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • मुलाकात के समय 3 दिन के भीतर की आरटीपीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट जेल प्रशासन को दिखानी होगी।
  • बंदी के परिजन को मास्क लगाए रखना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना होगा।
  • 1 बंदी से हफ्ते में 1 बार 2 लोग मिल सकेंगे। मुलाकात के बाद बंदी को सैनिटाइज किया जाएगा।

2377 बंदी कैद हैं जिला जेल में


747 बंदियों की क्षमता वाली जिला जेल में शनिवार को 2377 बंदी निरुद्ध थे। जिला जेल के अधीक्षक अरुण कुमार सक्सेना ने बताया कि कोरोना महामारी के मद्देनजर बंदियों को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। बंदी अपने परिजनों से बात कर सकें, इसके लिए फोन की भी व्यवस्था की गई है। जिला जेल के बंदी 15 फोन के माध्यम से अपने परिजनों से बात कर सकेंगे। इसके लिए बंदी को पहले जेल प्रशासन को 2 नंबर जेल प्रशासन को देने होंगे। 1 बंदी 1 बार में 5 मिनट और हफ्ते में 5 दिन बात कर सकेगा। बातचीत की कॉल रिकार्डिंग की जाएगी और वह 1 साल तक सुरक्षित रहेगी।
उधर, सेंट्रल जेल में 1600 बंदी निरुद्ध हैं। इस संबंध में डीआईजी जेल अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि यह सरकार की अच्छी पहल है। बंदी लंबे समय से अपने परिजनों से नहीं मिल पा रहे थे। परिजनों से मुलाकात होने पर वह बेहतर महसूस करेंगे।