गैर इरादतन हत्या में कोर्ट ने चार को सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया...

अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) अजय कुमार की अदालत ने लंका में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में चार को सजा सुनाई है.

गैर इरादतन हत्या में कोर्ट ने चार को सुनाई सजा, अर्थदंड भी लगाया...

वाराणसी, भदैनी मिरर। अपर सत्र न्यायाधीश (सप्तम) अजय कुमार की अदालत ने लंका में हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में चार को सजा सुनाई है. कोर्ट ने चारों पर 27-27 हजार रूपए अर्थदंड भी लगाया है. कोर्ट में अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी संतोष तिवारी और श्रवण कुमार रावत ने पैरवी की.

अभियोजन के मुताबिक सुंदरपुर निवासी वादी राजकुमार ने 28 जुलाई 2014 को लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था. बताया कि उसके पिता नंदलाल को छेदी, संजय, कैलाश और उमेश ने मिलकर लाठी डंडे से पीटा. बीच बचाव को पहुंची उसकी बहन, पत्नी और मां को भी मारापीटा था. गंभीर रूप से घायल नंदलाल की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई थी.