यौन संबंध बनाने के आरोपित को मिली जमानत: महिला का था दावा- शादी का झांसा देकर पैदा किया बच्चा
वाराणसी,भदैनी मिरर। शादी का झांसा देकर बतौर पत्नी साथ रख कर शारीरिक संबंध बनाने व बाद में मारपीटकर घर से भगा देने के मामले में आरोपित को जमानत मिल गयी। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) राकेश पांडेय की अदालत ने सारंग, छपरा (बिहार) निवासी कुमार पप्पू को 75-75 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, बृजपाल सिंह यादव व अजय पाल ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार रोहनिया निवासी पीड़िता ने 22 जनवरी 2021 को रोहनिया थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि वादिनी लगभग दो वर्षों से सारंग, छपरा (बिहार) निवासी कुमार पप्पू के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है। इस दौरान आरोपित कुमार पप्पू ने उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ पत्नी के रूप में रखा। जिसके बाद दोनों के संयोग से पुत्री का जन्म हुआ जो वर्तमान में 9 माह की है। कुछ दिनों से कुमार पप्पू का उसके प्रति व्यवहार बदल गया और वह उसे गालियां देते हुए मारने-पीटने लगा। जब वादिनी शादी का दबाव बनाने लगी तो वह उसे लात-घूसों से मारता और जान से मारने की धमकी देने लगा। इतना ही नही उसके घर वाले भाई, चाचा व बहन भी मोबाइल से कॉल करके जान से मारने की धमकी दे रहे है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से दलील दी गयी कि आरोपित के किराए वाले घर के बगल में ही वादिनी अपने पति व बच्चों के साथ रहते है। वादिनी का पति व वादिनी धोखेबाज व फरेबी है, जो लड़को को अपने जाल में फंसाकर कर धनउगाही करते है। जिस पुत्री को उससे पैदा होने की बात कही जा रही है, वह उसके पूर्व पति से पैदा हुई है। उसके जन्म प्रमाणपत्र में भी पिता के नाम पर बसंत कुमार राय लिखा है। अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद आरोपित को जमानत दिए जाने का पर्याप्त आधार पाते हुये उसे जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।