कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सश्रम कारावास और अर्थदण्ड की सजा, नाबालिग युवती के अपहरण का है आरोप
वाराणसी, भदैनी मिरर। रोहनिया के मडाव की एक नाबालिग युवती को स्कूल के बाहर से बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामलें में दर्ज मुदकमें में फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट न्यायालय प्रथम द्वारा 5 वर्ष 8 महीने बाद आरोपी अनिल कुमार मौर्या उर्फ अन्नू निवासी मडाव थाना रोहनियां को ग्रामीण पुलिस की मॉनिटरिंग सेल और रोहनिया पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद पांच साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 5 हजार रुपये का अर्थदण्ड भी लगाया है, अर्थदंड भुगतान न करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतने का दंड दिया है।
वर्ष 2017 में दर्ज हुआ था मुदकमा
रोहनिया के मडाव निवासी एक 14 वर्षीया युवती रोज की भांति स्कूल पढ़ने निकली लेकिन जब वह लौट कर घर नहीं आई तो परिजन परेशान हो गए। परिजनों ने जब युवती के सहेली व अन्य से बातचीत की तो पता चला की वह स्कूल के बाहर से ही गाँव का अनिल कुमार मौर्या उर्फ अन्नू लड़की को बहला फुसलाकर भाग गया है। परिजनों की तहरीर पर रोहनियां पुलिस ने 28 जनवरी वर्ष 2017 को आईपीसी की धारा 363, 366 में मुकदमा पंजीकृत की थी।