गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोपी को मिली अग्रिम जमानत...
गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (चौदह) की अदालत से राहत मिल गई.
वाराणसी, भदैनी मिरर। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के आरोपी को अपर सत्र न्यायाधीश (चौदह) की अदालत से राहत मिल गई. कोर्ट ने अग्रिम जमानत देते हुए गिरफ्तारी की दशा में एक एक लाख के दो प्रतिभू दाखिल करने पर रिहा करने का आदेश दिया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता दिनेश दीक्षित व आनन्द यादव ने पक्ष रखा.
अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्त पर आरोप था कि वह अपने दो सहयोगियों के साथ मिलकर वादी मुकदमा के बेटे को लाठी-डंडे से उस समय बूरी तरह मारा-पीटा जब वह शवदाह में आया था. जिससे वादी मुकदमा का बेटा कोमा में चला गया. जिसे लेढ़ूपुर स्थित एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया जहां गम्भीर स्थिति को देखते हुए उसे डाक्टरों ने बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर कर दिया. जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई हैं.
बचाव पक्ष की ओर से मामला झूठे व मनगढ़ंत तथ्यों पर दर्ज करवाया गया है. बताया कि वादी का लड़का हैवी ड्रिंकर हैं और गाड़ी का शीशा बंद कर शवयात्रा में शराब पी रहा था. जिस पर आरोपी के भाई ने आपत्ति की थी, जिससे नाराज होकर वादी मुकदमा का लड़का डालिम्स स्कूल के पास जब शव वाहन रूका तो विवाद करने लगा, अधिक शराब पीने के कारण स्वयं लड़खड़ा कर गिर गया जिससे पास पड़े ईंट से उसे चोट आ गई. अधिवक्ता दिनेश दीक्षित ने सर्वोच्च न्यायालय की विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए न्यायालय से अग्रिम जमानत देने की प्रार्थना की.