पिता पर दो माह के नवजात को पटककर हत्या करने का आरोप सिद्ध, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद और अर्थदंड की सजा...

पिता पर अपने ही दो माह के नवजात को फर्श पर पटककर मार डालने का आरोप सिद्ध हो गया है. कोर्ट ने आरोपी पिता को उम्रकैद और तीन हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.

पिता पर दो माह के नवजात को पटककर हत्या करने का आरोप सिद्ध, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद और अर्थदंड की सजा...

वाराणसी, भदैनी मिरर। शराब पीने के लिए पैसे न मिलने पर दो माह के नवजात को पटककर मार डालने के आरोप में पिता को कोर्ट ने दोषी करार दिया है. अपर जिला जज षष्ठम अनिल कुमार की अदालत ने अभियुक्त अमित कुमार जायसवाल को उम्रकैद की सजा के साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया है.

अभियोजन पक्ष की तरह से एडीजीसी मनीष राय ने मामले की पैरवी की है. एडीजीसी के मुताबिक, रोहनिया थाना के जगतपुर निवासी लालता ने बड़ागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. लालता के अनुसार, उसकी बेटी प्रीति की शादी बड़ागांव थाना के भिखारीपुर गांव निवासी अमित कुमार जायसवाल उर्फ राजन के साथ हुई थी. 20 दिसंबर 2021 की शाम को जानकारी मिली कि उसका दामाद शराब पीने के लिए प्रीति से पैसा मांग रहा, प्रीति ने उसे पैसे नहीं दिए.

इससे नाराज अमित ने अपने दो माह के नवजात पुत्र को उठाकर कमरे में फर्श पर जोर से पटक दिया जिससे बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई. अमित के पटकने का पुलिस व अभियोजन की तरफ से पर्याप्त साक्ष्य दिए गए. साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने पिता को दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुनाई. मामले में दोषी की पत्नी ने ही गवाही दी है. सास व उसके पड़ोसी का बयान भी दर्ज हुआ था. तीनों के बयान के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाया है.