VC के माध्यम से होगी पेशी: कोर्ट ने स्वीकार किया प्रार्थना पत्र, अतुल राय के जान को मुख्तार से बताया था खतरा...
वाराणसी (Varanasi) के लंका थाने में दर्ज हुए गैंगेस्टर एक्ट में मुकदमें में दुष्कर्म (Rape) के आरोप में जेल में बंद बसपा (BSP) सांसद अतुल राय (MP Atul Rai) को अब सुनवाई के लिए वाराणसी कोर्ट (Court) नही आना पड़ेगा। अब उनकी सुनवाई वीडियो कांफ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से होगी।
वाराणसी,भदैनी मिरर। दुष्कर्म के आरोप में नैनी जेल में बंद जनपद मऊ से घोसी सांसद अतुल राय को गैंगेस्टर एक्ट की सुनवाई पर वाराणसी नहीं आना होगा। कोर्ट ने वीडियो कांफ्रेंसिंग (VC) के माध्यम से न्यायिक रिमांड बनाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी अतुल राय के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अधिवक्ता विनीत सिंह व अधिवक्ता विकास सिंह ने दी।
मुख्तार से बताया जान को खतरा
वीडियो कांफ्रेंसिंग से न्यायिक रिमांड बनाने का प्राथना पत्र विशेष न्यायधीश ( गैंगस्टर एक्ट ) रजत वर्मा ने स्वीकार कर लिया और आदेश दिया कि बसपा सांसद का वीडियो कांफ्रेंसिंग से रिमांड बनाये जाने के लिए नोडल अधिकारी कम्प्यूटर व जेल अधीक्षक को सूचना भेजी जाए।घोसी सांसद अतुल राय की तरफ से अधिवक्ता अनुज यादव ने विशेष न्यायाधीश ( गैंगस्टर एक्ट ) की अदालत में प्रार्थना पत्र दिया था। अदालत में आवेदन किया था कि जेल में रहने के दौरान अतुल राय गंभीर बीमारी से ग्रसित है। एमपी, एमएलए कोर्ट ने पेशी पर आने के लिए एम्बुलेंस से आने जाने की 21 सितम्बर को आदेश दिया था। साथ ही अदालत में आवेदन देकर ये भी कहा कि बसपा सांसद अतुल राय की मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी से पूर्व की रंजिश चली आ रही है। मुख्तार अंसारी अपने गुर्गों से जेल से न्यायालय पेशी पर आने जाने के दौरान हत्या करवा सकते है।
अदालत ने इस पूरे मामले में जेल अधीक्षक से आख्या रिपोर्ट मांगी थी। अधीक्षक ने वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी कराए जाने में समर्थता व्यक्त करते हुए रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद अब वह वीडियो कांफ्रेंसिंग से ही न्यायालय के समक्ष पेश होंगे।