#Video : शाम होते ही घाटों पर पसरा सन्नाटा, पुलिस मुस्तैद होकर लोगों को की जागरुक, पढ़ लें फिर डीएम के आदेश...

वाराणसी, भदैनी मिरर। घाटों पर अनावश्यक रुप से कोरोना संक्रमण के बढ़ते रफ्तार से जनता को सुरक्षित रखने के लिए जिलाधिकारी के आदेश का वाराणसी पुलिस ने मुस्तैदी से पालन करवाया। सोमवार को सभी घाटों, पार्क और स्टेडियम में शाम चार बजे के बाद प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया गया है। सुबह छह बजे से शाम चार बजे तक ही यहां गतिविधि की जा सकती है। हालांकि घाटों पर आरती के आयोजक, अर्चक, घाट पर स्थित घर के सदस्य, नाविक और नाव से यात्रा करने वाले लोग इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। अंतिम संस्कार से जुड़े लोगों को भी इससे रियायत दी गई है।


जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने महामारी अधिनियम के तहत 12 अप्रैल से 30 अप्रैल तक प्रतिबंध लागू किया है। इमसें पर्यटक नाव से यात्रा कर सकेंगे, मगर घाट का इस्तेमाल केवल नाव पर चढ़ने और उतरने के लिए किया जाएगा। रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक घर से नहीं निकलने का प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। चौकी इंचार्ज, पीआरबी, थानाध्यक्ष के साथ ही सार्वजनिक स्थानों से पुलिसकर्मी लाउडहेलर के माध्यम से जनता को दे रहे है। 


पढ़े क्या है डीएम के आदेश...

  • पूर्व में प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 09.00 बजे तक धार्मिक स्थलों व परिवार के सामाजिक आयोजनों में बंद भवन में अधिकतम 100 व खुले स्थानों के परिसरों में अधिकतम 200 लोगों के इकट्ठा होने के आदेश दिये गये थे। इस सम्बन्ध में शासन के आदेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सामाजिक/धार्मिक/खेल/मनोरंजन/शैक्षिक/सांस्कृतिक आदि कार्यक्रमों में लोगों के इकट्ठा होने की व्यवस्था निम्नवत निर्धारित की जाती हैः-

(क) किसी भी बन्द स्थान यथा हाॅल/कमरे की निर्धारित क्षमता का 50 प्रतिशत किन्तु एक समय में अधिकतम 50 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड बाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ।

 (ख) खुले स्थान/मैदान पर ऐसे स्थानों के क्षेत्रफल की 50 प्रतिशत से कम क्षमता तक किन्तु एक समय में अधिकतम 100 व्यक्तियों तक ही फेस माॅस्क, सोशल डिस्टेन्सिंग, थर्मल स्कैनिंग व सैनेटाइजर एवं हैण्ड बाॅश की उपलब्धता की अनिवार्यता के साथ। 

  •  जनसामान्य व उनके वाहनों का आवागमन व जनसामान्य का घर से बाहर निकलना रात्रि 09.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक प्रतिबंधित किया गया है। यह प्रतिबंध धार्मिक स्थलों पर भी लागू रहेगा। अतः रात्रि 09.00 बजे के बाद किसी भी जनसामान्य का धार्मिक स्थलों के आसपास या धार्मिक स्थलों के अन्दर जाना प्रतिबंधित किया जाता है। 
  • जनपद में प्रत्येक व्यक्ति मास्क अवश्य लगाएगा तथा 2 गज सोशल डिस्टेन्सिंग का प्रत्येक जगह पालन करेगा। साथ ही महामारी अधिनियम के अन्य प्रावधानों का पालन करेगा। इसका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने की कार्यवाही बढ़ाई जाएगी।