CM राहत कोष योजना में सूचीबद्ध हुआ वाराणसी का सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, इस तरह मिलेगी सुविधा...

कैण्ट रोडवेज स्थित वाराणसी के प्रथम कॉरपोरेट सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना (UP CM Relief Fund) के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है. 

CM राहत कोष योजना में सूचीबद्ध हुआ वाराणसी का सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल, इस तरह मिलेगी सुविधा...

वाराणसी, भदैनी मिरर। कैण्ट रोडवेज स्थित वाराणसी के प्रथम कॉरपोरेट सुपर स्पेशिलिटी हॉस्पिटल सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल के सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया. इस दौरान लक्ष्मी हॉस्पिटल वाराणसी को उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना (UP CM Relief Fund) के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है. 

उत्तर प्रदेश और पूर्वांचल के ऐसे लोग जो पैसों की कमी की वजह से इलाज नहीं करा पाते हैं वे अब उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना (UP CM Relief Fund) का लाभ उठा सकते हैं. सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में सभी तरह की सर्जरी और इलाज करा सकते है. इस योजना के अंतर्गत आने वाले इलाजों में नेफ्रोलॉजी, हृदय संबंधी प्रक्रियाएं (जैसे बाईपास सर्जरी और वाल्व रिप्लेसमेंट, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर), कैंसर ट्रीटमेंट, न्यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, ज्वाइंट रिप्लेसमेंट शामिल हैं.

इलाज के लिए इस किफायती पहलू पर टिप्पणी करते हुए उजाला सिग्नस के चेयरमैन और डायरेक्टर प्रोबल घोषाल ने कहा, "हमें खुशी है कि सबको महत्वूपर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने में उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना (UP CM Relief Fund) का फंड के रूप में समर्थन मिला है. हमने यह सुनिश्चित किया है कि हमारे शहरों में वैश्विक मानकों के इलाज प्रदान किए जाएं. इससे अब यह सुनिश्चित होगा कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहा कोई व्यक्ति बिना किसी अनावश्यक पैसे के बड़े बोझ के जरूरी इलाज करा सकता है.

इस योजना के तहत सिग्नस लक्ष्मी हॉस्पिटल में मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आर्थिक मदद प्राप्त करने के लिए आवेदकों को सभी जरूरी दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें. इन दस्तावेजों में बीपीएल कार्ड, मूल ई-आय प्रमाणपत्र और RSBY/BKKY कार्ड शामिल है. आवेदकों को 54000 से कम की वार्षिक आय का प्रमाण भी देना होगा, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं है, उनके लिए सरकारी अधिकारियों से आय प्रमाण प्रत्र प्राप्त करना जरूरी है. मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से धन की मंजूरी प्रक्रिया में आम तौर पर 15 दिन का समय लगता है, बस इसके लिए जरूरी है कि सभी दस्तावेज पूरे हों और पात्रता मानदंड पर व्यक्ति खरा उतरता हो.

उजाला सिग्नस के फांउडर डायरेक्टर डॉ. शुचिन बजाज ने इस बारे में कहा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री राहत कोष योजना (UP CM Relief Fund) के तहत उजाला सिग्नस अस्पतालों का पैनल पूरे भारत में टियर 2 और टियर 3 शहरों में व्यक्त्तियों को सुलभ और हाई क्वॉलिटी वाली स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है. हमारा मानना है कि हर कोई चाहे उनकी सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो वो किफायती चिकित्सा और देखभाल का हकदार है। इस योजना के अमल से इस उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

मध्यम एवं निम्न वर्गीय समाज के लोगों को कम पैसे में आधुनिकतम हृदय चिकित्सा सेवा (बाईपास सर्जरी, एंजीयोप्लास्टी-स्टेन्ट लगाना, पेसमेकर, वाल्व प्रत्यारोपण, कोरोनरी एंजीयोग्राफी, 2डी इको टीएमटी / हॉल्टर, इलेक्ट्रो फिजियोलॉजी, वक्षीय सर्जरी एवं फेफड़े के ट्यूमर की सर्जरी आदि) प्रदान की जाएगी।

इस दौरान  राजीव रंजन, मेडिकल डायरेक्टर डॉ. सफीर हैदर, डॉ. अशोक राय, डॉ. दीपक राय, डॉ. शशि शेखर सिंह, डॉ. शशिकान्त सिंह, डॉ. संजय कुमार, डॉ. अमित तिवारी एवं डॉ. मंजरी गुप्ता आदि मुख्य रुप से उपस्थित रहे.