दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाईयों को 20 साल की कैद और अर्थदंड की हुई सजा...
कोर्ट ने वर्ष 2015 में चोलापुर थाने में दर्ज दुष्कर्म के मामले में दो सगे भाईयों को 20 साल की कैद और अर्थदंड से दंडित किया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। सामूहिक दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने दो सगे भाईयों बल्लू उर्फ राजेश और लल्लू उर्फ राकेश को 20 साल के कैद और रुपये 71500 अर्थदंड से दंडित किया है. यह सजा विशेष न्यायाधीश पॉक्सो त्रिभुवन नाथ की कोर्ट ने दी है. घटना चोलापुर थाना क्षेत्र का 6 नवंबर वर्ष 2015 का है.
अभियोजन के मुताबिक वादी की 15 वर्षीया पुत्री पढ़ने के लिए गई थी. शाम 4 बजे तक जब वह घर नहीं लौटी तो काफी खोजबीन की गई. इसी दौरान वादी के पड़ोसी ने उन्हे बताया की उनकी पुत्री को दोनों अभियुक्तों के साथ दिन में 11 बजे भोजुबीर में देखा था. जिसके बाद पता चला की दोनों अभियुक्तों ने उनकी पुत्री को बहला फुसलाकर ले गए है. इस प्रकरण में वादी ने अभियुक्तों के माता-पिता को भी आरोपी बनाया था. लेकिन इस पर आरोप सिद्ध न होने पर कोर्ट ने इन्हे बरी कर दिया है. कोर्ट ने अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक आदित्य नारायण सिंह और वादी के अधिवक्ता पंकज श्रीवास्तव व गोपाल कृष्ण ने पक्ष रखा.