कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, पंचगंगा घाट पर मारी थी गोली...

वर्ष 2018 में कोतवाली के पंचगंगा घाट पर मनोज यादव को गोली मारने वाले रंजीत सेठ उर्फ बाबू मुन्ना को आजीवन और 10 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है.

कोर्ट ने हत्या के अभियुक्त को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, पंचगंगा घाट पर मारी थी गोली...

वाराणसी,भदैनी मिरर। हत्या के आरोप में वाराणसी के विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने घासीटोला गणेश विद्या मंदिर थाना कोतवाली निवासी रंजीत सेठ उर्फ बाबू मुन्ना को आजीवन और 10 हजार रूपए अर्थदंड से दंडित किया है. इसके साथ ही अदालत ने आर्म्स एक्ट में भी अभियुक्त को दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और दो हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।

2 मार्च 2018 की शाम मारी गई थी गोली

एडीजीसी ज्योति शंकर उपाध्याय ने बताया कि वादी अमित यादव ने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप था कि 2 मार्च 2018 की शाम लगभग 6 बजे उसके बड़े भाई मनोज यादव को पचगंगा घाट पर किसी ने गोली मार दी है। इस सूचना के आधार पर अमित अपने भाई और कुछ दोस्तों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा।
अमित ने देखा कि उसका भाई एक मठ के समीप लहूलुहान हालत में फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके पेट मे बाएं तरफ गोली लगी थी। आनन-फानन मनोज को उपचार के लिए कबीरचौरा अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इस मुकदमे की विवेचना के दौरान अभियुक्त रंजीत सेठ उर्फ बाबू का नाम प्रकाश में आया था। अदालत ने अभियोजन पक्ष द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के आधार पर ट्रायल में रंजीत को दोषी पाया और उसे सजा सुनाई।