कोरोना से मृतक परिजनों को मिलेंगे 50 हजार रुपए, यह 11 बिंदुओं वाला फॉर्म भरकर करें DM दफ्तर जमा, अधिक जानकारी के लिए मिलाएं यह 5 नम्बर...

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने कोविड-19 से मृतकों के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। वाराणसी (Varanasi) जिलाधिकारी (DM) कौशलराज शर्मा (kaushalraj sharma ) ने भी परिजनों के लिए फॉर्म जारी किया है। डीएम ने जनता की सहूलियत के लिए 5 फोन नम्बर भी जारी किया है जिससे वह अन्य जानकारी हासिल कर सकते है।

कोरोना से मृतक परिजनों को मिलेंगे 50 हजार रुपए, यह 11 बिंदुओं वाला फॉर्म भरकर करें DM दफ्तर जमा, अधिक जानकारी के लिए मिलाएं यह 5 नम्बर...
डीएम वाराणसी कौशलराज शर्मा

वाराणसी,भदैनी मिरर। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्यमंत्री (Chief Minister) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की सरकार ने कोविड-19 से मृतकों के परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए शासनादेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार कोरोना मृतकों के परिवारों को 50 हजार रुपये देने के लिए प्रत्येक जनपदों से जानकारी इकट्ठा करने के लिए जिलाधिकारी को अपर मुख्य सचिव, राजस्व अनुभाग का पत्र मिल चुका है। जिसके बाद जिलाधिकारी (DM) कौशलराज शर्मा ने एक 11 बिंदुओं वाला फॉर्म जारी किया है।

इन फोन नम्बर पर ले सकते है जानकारी

जिलाधिकारी कौशलराज शर्मा ने बताया कि आवेदन पत्र अनिवार्यतः 11 बिन्दु के निर्धारित प्रारूप पर भरकर कोरोना से मृतक परिजन  जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, कार्यालय जिलाधिकारी, वाराणसी में स्थापित “कोविड-19 अहेतुक सहायता आवेदन-पत्र प्राप्ति सेल” को राजकीय कार्य दिवस में पूर्वान्ह 10 बजे से अपरान्ह 5 बजे तक जमा किया जा सकता है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए इस नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है-
05422502562, 9140037137, 9598351991, 9454417035, 9454417650

यह है जिलाधिकारी द्वारा जारी फॉर्म 

आवेदन पत्र के प्रारुप में सबसे पहले आपको मृतक का नाम, मृतक के पिता का नाम, मृतक का पूर्ण पता, आरटीपीसीआर या एन्टीजन या सीटी स्कैन का दिनांक (जिससे कोविड-19 प्रमाणित हुआ हो छायाप्रति संलग्न करें), मृत्यु का दिनांक-(मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति), आधार कार्ड नम्बर (आधार कार्ड की छायाप्रति) मृतक के आश्रित का नाम, आश्रित का मृतक से सम्बन्ध, आश्रित का बैंक खात संख्या(बैंक पासबुक की छायाप्रति),
बैंक के शाखा का नाम (आईएफएस कोड सहित), आश्रित का मोबाईल नम्बर और आश्रित की ई-मेल आईडी की जानकारी भरकर आवेदन पत्र जमा करना होगा।