जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त, जाने क्या है आरोप... 

प्राणघातक हमले के आरोपी की जमानत याचिका जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने निरस्त कर दिया.

जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत याचिका निरस्त, जाने क्या है आरोप... 

वाराणसी, भदैनी मिरर। जिला न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत नें प्राणघातक हमले के आरोपी रविन्द्रनाथ उर्फ पप्पू निवासी  मध्यमेश्वर थाना कोतवाली की जमानत नामंजूर कर दी है। वादी दिनेश पाण्डेय के तरफ से जमानत प्रार्थना पत्र का फौजदारी के वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, अभिषेक श्रीवास्तव (पंकज) व आनंद तिवारी (पंकज) नें विरोध किया। 

अभियोजन के अनुसार वादी दिनेश पाण्डेय नें कोतवाली थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया है कि 8 नवम्बर 2021 को समय शाम साढ़े 8 बजे जब वह अपनें घर जा रहा था तभी देखा की उसके घर के सामने विपक्षी रविन्द्रनाथ उर्फ पप्पू, दुर्गेश यादव, ॠषि यादव, गोलू यादव, डोलू यादव, संजय यादव, रामकिसुन यादव वादी के बड़े भाई कृष्ण शंकर पाण्डेय को मार रहे थे। जब वादी बीच बचाव किया तो रविन्द्र सिंह के ललकारने पर पप्पू यादव अपनी लाइसेंसी पिस्टल से उसके ऊपर फायर किया जो मिस हो गया। फिर गोलू यादव नें पप्पू के हाथ से पिस्टल छोड़ कर उसके मुठिया से वादी पर प्रहार किया। शोरगुल सुनकर आस-पास के लोगों द्वारा बीच बचाव करनें पर विपक्षीगण वादी को गालियाँ और जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से चले गए। 

अदालत नें दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अभियुक्त के तरफ से दाखिल जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया है.