वाराणसी: UP कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कोर्ट में बयान दर्ज, जाने क्या है पूरा मामला
चेतगंज पुलिस द्वारा दर्ज एक दुकानदार की सम्पत्ति पर कब्जे के दौरान हुए मारपीट व फायरिंग के मामले में गैंगेस्टर एक्ट व आईपीसी के 14 साल पुराने मुकदमे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान मुल्जिम दर्ज किया गया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। चेतगंज पुलिस द्वारा दर्ज एक दुकानदार की सम्पत्ति पर कब्जे के दौरान हुए मारपीट व फायरिंग के मामले में गैंगेस्टर एक्ट व आईपीसी के 14 साल पुराने मुकदमे में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का बयान मुल्जिम दर्ज किया गया. विशेष न्यायाधीश (गैगेस्टर एक्ट) यजुवेंद्र विक्रम सिंह की अदालत में लंबित इस मुकदमे में शनिवार को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय अपने अधिवक्ता अनुज यादव के साथ उपस्थित हुए. जिसके बाद धारा 313 के तहत अदालत में उनका बयान दर्ज किया गया. बयान दर्ज होने के बाद अदालत ने इस मामले में शेष चार आरोपितों का धारा 313 के तहत बयान दर्ज करने के लिये अगली तिथि 23 सितम्बर नियत कर दी.
प्रकरण के अनुसार जगतगंज निवासी भानु प्रताप सिंह ने 26 मार्च 2010 को चेतगंज थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आरोप था कि उसकी सम्राट बीज कंपनी के नाम से जगतगंज में स्थित एक जमीन पर लगभग 25 वर्षों से दुकान हैं। इस बीच 26 मार्च 2010 को अपराह्न करीब 2.50 बजे कोलसला विधायक अजय राय के कहने पर उनके सहयोगी पार्षद संजय राय डॉक्टर, संतोष राय, विजय गुरु, चंद्रभूषण राय, सलील दूबे समित लगभग 24-25 लोग हाथों में पिस्तौल, खतरनाक हथियारों से लैश होकर जबरदस्ती मारने-पीटने लगे और हथियारों से डराते हुए कहे कि यह सम्पत्ति मेरी हैं। इसे छोड़कर भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। कोलअसला विधायक से उसे जान का खतरा है। इस तहरीर के आधार पर चेतगंज थाने में तत्कालीन कोलअसला विधायक व वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय पार्षद संजय राय डॉक्टर, संतोष राय, विजय गुरु, चंद्रभूषण राय, सलील दूबे समेत कई अज्ञात लोगों के खिलाफ आईपीसी व गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। इसी मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कोर्ट में पेश हुए थे।