ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मिला शिवलिंग, कोर्ट का जिला प्रशासन को आदेश तत्काल स्थान सील कर सुरक्षित किया जाए...
Shivling found inside Gyanvapi Masjid, the court's order to the district administration should be sealed and secured immediately. कोर्ट कमिश्नर के सर्वे के दौरान तीसरे और अंतिम दिन कुएं में मिले शिवलिंग को सुरक्षित करने की पिटिशन कोर्ट में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने दायर की. कोर्ट ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि तत्काल स्थान को सीलकर सुरक्षित किया जाए.
वाराणसी,भदैनी मिरर। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे के दौरान सोहनलाल द्वारा किए जा रहे शिवलिंग मिलने के दावे की पुष्टि हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने कोर्ट में पेटिशन दायर करके की है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने विष्णु जैन ने पेटिशन दायर कर कहा है की सर्वे के दौरान कुएं में शिवलिंग मिला है, जिसे तत्काल सुरक्षित करने की जरूरत है, उन्होंने छेड़छाड़ की भी आशंका जताई है।
वहीं, पेटिशन को न्यायमूर्ति ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है की जहां शिवलिंग मिला है उस स्थान को सुरक्षित किया जाए। स्थान को सुरक्षित करने की व्यक्तिगत जिम्मेदारी डीएम, पुलिस कमिश्नर और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) के कमांडेंट को दी गई है। कोर्ट ने कहा है की सील की गई स्थान पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं होगी।
वहीं, वादी पक्ष के अधिवक्ताओं ने दावा किया कि हम जिस चीज के लिए सर्वे की मांग कर रहे थे वह 100 प्रतिशत बल्कि उससे ज्यादा हमें मिल गया है। वादी पक्ष के अधिवक्ता सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने कहा कि काशी के लिए आज का दिन स्वर्णिम इतिहास बनकर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। हम लोग सौभाग्यशाली इंसान कह लीजिये या अधिवक्ता जो हम लोगों को 1969 के बाद दर्शन के सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। वहीं नंदी के सवाल पर उन्होंने कहा कि नंदी महादेव की तरफ ही मुँह करके रहती हैं और उन्होंने ही यह आभास कराया कि बाबा विश्वनाथ कहां हैं।