धनंजय सिंह को हाईकोर्ट से राहत जमानत मंजूर, लोकसभा चुनाव न लड़ पाने की यह है वजह, बरेली जेल में हुए शिफ्ट...
जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार की सुबह प्रशासन ने शासन के आदेश का हवाला देकर उन्हें जौनपुर जिला कारागार से बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को शनिवार की सुबह प्रशासन ने शासन के आदेश का हवाला देकर उन्हें जौनपुर जिला कारागार से बरेली सेंट्रल जेल में शिफ्ट किया गया. शनिवार दोपहर 12 बजे न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह की अदालत से बड़ा झटका लगा. कोर्ट ने धनंजय सिंह की सजा पर रोक से इंकार कर दिया, लेकिन उनकी जमानत मंजूर कर ली है. कोर्ट ने गुरुवार को ही फैसला सुरक्षित कर लिया था. धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
जौनपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह व उनके एक अन्य साथी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण मामले में सात साल की सजा सुनाई थी. उसी सजा के खिलाफ धनंजय सिंह के अधिवक्ताओं ने आपराधिक पुनरीक्षण अपील में सजा निरस्त करने की मांग की गई. पूर्व सांसद का कहना था कि अपील निस्तारण तक सजा का आदेश स्थगित रखने के साथ उन्हें जमानत पर रिहा किया जाए.
कई मामलों का चल रहा ट्रायल
कोर्ट में राज्य सरकार के अधिवक्ताओं ने धनंजय सिंह के अपराधिक इतिहास में दिल्ली और लखनऊ के मामले में भी बताएं. कहा कि कई मामलों में ट्रायल चल रहा है, ऐसे में जमानत देना उचित न होगा. जिस पर धनंजय सिंह के अधिवक्ताओं ने कहा कि धनंजय सिंह का जो आपराधिक इतिहास बताया गया है, उनमें अधिकतर मुकदमे राजनीतिक द्वेष वश दर्ज कराए गए क्योंकि वह विधायक और सांसद रह चुके हैं. दो दर्जन मामलों में वह बरी हो गए और चार में फाइनल रिपोर्ट लग गई एवं कुछ सरकार ने वापस ले लिए है.