राजू पाल हत्याकांड : छह आरोपियों को उम्रकैद की सजा, अतीक-असरफ भी थे आरोपी...
बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है।
लखनऊ, भदैनी मिरर। बीएसपी विधायक राजू पाल हत्याकांड में लखनऊ की सीबीआई कोर्ट ने सभी सात आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने छह आरोपियों को उम्रकैद और एक आरोपी को चार साल की सजा सुनाई है। इस हत्याकांड में इलाहबाद के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसका भाई असरफ भी आरोपी थे जिनकी पुलिस हिरासत में हत्या कर दी गयी थी।
19 साल बाद सजा का एलान
याद होगा, गत 19 साल पहले 25 जनवरी 2005 को तत्कालीन बीएसपी विधायक राजू पाल की रोड पर घेरकर हत्या कर दी गयी थी। विधानसभा चुनावों में माफिया अतीक अहमद के भाई असरफ को राजू पाल से हार मिली थी और इस वजह से दोनों में राजनितिक दुश्मनी ने जन्म लिया थाजेड अतीक और असरफ अपने लड़कों के साथ मिलकर इलाहबाद में राजू पाल की हत्या कर दी थी।
हुई थी अंधाधुंध फायरिंग
राजू पाल 2004 में बीएसपी से विधायक चुने गए। अतीक अहमद का भाई अशरफ, समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उस चुनाव में हार गया। 25 जनवरी को, नतीजों के तीन महीने के अंदर ही, राजू पाल पर अतीक गैंग ने हमला कर दिया। राजू पाल खुद क्वालिस कार चला रहे थे, उनके साथ की सीट पर रुखसाना बैठी थी। जीटी रोड पर एक स्कॉर्पियो कार ने ओवरटेक किया, जिससे उसके सीने में गोली लगी। 5 हमलावर स्कॉर्पियो से निकले और राजू पाल पर धुआंधार गोलियों की बौछार कर दीं। इसी राजू पाल हत्याकांड मे उमेश पाल मुख्य गवाह थे जो राजू पाल के रिश्तेदार थे, जिनकी भी हत्या कर दी गई थी।