मुख्तार के छोटे बेटे उमर को SC से मिली अग्रिम जमानत, आचार संहिता उल्लंघन का है मामला...
देश के शीर्ष अदालत ने मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। देश के शीर्ष अदालत ने मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी को अग्रिम जमानत दे दी है. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है. वहीं, उसके बड़े विधायक भाई अब्बास अंसारी को अंतरिम जमानत देने के मामले की सुनवाई के लिए राजी हो गया है.
जिला प्रशासन को दी थी धमकी
उमर अंसारी पर आरोप है कि वह वर्ष 2022 चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था. उमर पर आरोप लगाया है कि उसने अन्य आरोपियों के साथ मऊ जिला प्रशासन को धमकी दी थी. इसके साथ ही अब्बास अंसारी के वरिष्ठ अधिवक्ता अपील सिब्बल ने कोर्ट से मुख्तार अंसारी के 40वें दिन की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए उसके बड़े बेटे को अंतरिम जमानत की मांग की. सिब्बल ने कहा कि इस मामले में जल्द सुनवाई हो. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने सात मई को सुनवाई का आश्वासन दिया है.
मिली थी तीन दिन की मोहलत
पिता मुख्तार की मौत के बाद कासगंज जेल में बंद अब्बास अंसारी अपने पिता के जनाजे में शामिल नहीं हो सका था. लेकिन बाद में अब्बास के वकील हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए और पिता के कब्र पर फातिहा पढ़ने की इजाजत मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 9 अप्रैल को तीन दिन की अंतरिम राहत दी थी. कोर्ट ने यह साफ कहा था कि कड़ी सुरक्षा के बीच अब्बास को जेल से गाजीपुर जाया जाए. 11 और 12 अप्रैल को अब्बास अपने पिता के कब्र पर फातिहा पढ़ने के साथ ही परिवारिजनों से मुलाकात की थी. जबकि 13 अप्रैल को अब्बास को कड़ी सुरक्षा के बीच कासगंज जेल में शिफ्ट कर दिया गया था.