17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद मनीष सिसोदिया हुए रिहा, SC के फैसले को आप ने बताया सत्य की जीत
दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रिहा हो गए हैं
दिल्ली शराब घोटाला मामले में पिछले 17 महीने से तिहाड़ जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया रिहा हो गए हैं. सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया को आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में शुक्रवार को जमानत दी. मनीष सिसोदिया के वकील ने दिल्ली की अदालत में 10 लाख रुपये का जमानती बॉण्ड भरा और फिर रिहाई पूरी हुई. उधर, आम आदमी पार्टी ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को 'सत्य की जीत' बताया है. इसके साथ ही पार्टी ने उम्मीद जताई कि जेल में बंद AAP के अन्य नेताओं को भी इंसाफ मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि सिसोदिया 17 महीने से हिरासत में हैं और अभी तक मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है जिससे वह जल्द सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं. बेंच ने ये भी कहा कि इन मामलों में मनीष सिसोदिया को जमानत के लिए निचली अदालत भेजना ठीक नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वक्त आ गया है कि निचली अदालतें और हाईकोर्ट इस बात को समझें कि जमानत नियम है और जेल अपवाद. बेंच ने सिसोदिया को 10 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की दो जमानतों पर रिहा किए जाने का निर्देश दिया.
बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. उन पर दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं. बाद में ये पॉलिसी रद्द कर दी गई थी. वहीं, ईडी ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था.