दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, आयेंगे जेल से बाहर, मिली जमानत
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है. कोर्ट ने पहले से फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है.
आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी. अब 104 दिन बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने दो याचिकाओं पर आज यानी शुक्रवार को फैसला सुनाया. ईडी मामले में केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 12 जुलाई को जमानत मिली थी.
सीबीआई की ओर से दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और जमानत से दिल्ली हाईकोर्ट के इनकार को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए दो याचियाएं दायर की थी. जिस पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने दोनों याचिकाओं पर फैसला सुनाया. पीठ में न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइंया भी शामिल हैं. सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति ने एक याचिका पर सीबीआई की गिरफ्तारी को वैध माना जबकि दूसरी याचिका की सुनवाई कर जमानत देने का फैसला सुनाया.
बता दें, पीठ ने पांच सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. सीबीआई ने इस मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के प्रमुख को 26 जून को गिरफ्तार किया था.