डकैती के आरोपी दरोगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, प्रभावी पैरवी नहीं कर पाई वाराणसी पुलिस, जांच के आदेश

डकैती के आरोप में जेल भेजे गए दरोगा सूर्य प्रकाश पांडेय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वह गुरुवार को जिला जेल से रिहा हो गया.

डकैती के आरोपी दरोगा को हाईकोर्ट से मिली जमानत, प्रभावी पैरवी नहीं कर पाई वाराणसी पुलिस, जांच के आदेश

वाराणसी, भदैनी मिरर। डकैती के आरोप में जेल भेजे गए दरोगा सूर्य प्रकाश पांडेय को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई, जिसके बाद वह गुरुवार को जिला जेल से रिहा हो गया. इस मामले में रामनगर थाने के पूर्व प्रभारी अनिल कुमार शर्मा और कोतवाली क्षेत्र के पूर्व एसीपी अमित कुमार श्रीवास्तव की लापरवाही सामने आई है. इसे गंभीर मानते हुए पुलिस आयुक्त ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का आदेश जारी किया है.

घटना 22 जून रात की है, जब आभूषण कारोबारी जयपाल कुमार के दो कर्मचारियों से बस से उतारकर 42.50 लाख रुपये लूटे गए थे. इस घटना के संबंध में रामनगर थाने में 13 जुलाई को मामला दर्ज किया गया. इसके बाद कमिश्नरेट की एसओजी ने जांच के दौरान 24 जुलाई को नदेसर चौकी के तत्कालीन इंचार्ज सूर्य प्रकाश पांडेय को उसके दो साथियों के साथ 8.05 लाख रुपये सहित गिरफ्तार किया था. मामले में कुल पांच आरोपी गिरफ्तार किए गए थे. इस बीच, दरोगा सूर्य प्रकाश पांडेय को पुलिस सेवा से बर्खास्त करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई थी. हालांकि, अब दरोगा पांडेय इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत हासिल करने में सफल हो गया है. इस पर पुलिस आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए रामनगर थाने के प्रभारी अनिल कुमार शर्मा और एसीपी अमित कुमार श्रीवास्तव को पद से हटा दिया है.

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि दोनों अधिकारी अपने दायित्वों का सही ढंग से निर्वहन नहीं कर सके और निलंबित दरोगा के जमानत आवेदन के बारे में उच्चाधिकारियों को जानकारी नहीं दी। यदि जानकारी दी गई होती, तो हाईकोर्ट में जमानत अर्जी को प्रभावी तरीके से चुनौती दी जा सकती थी. अब इस मामले की गहन जांच की जाएगी और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी.