नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को मिली जमानत
नाबालिग किशोरी को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने व उसका अश्लील वीडियो, फोटो बनाकर ब्लैकमेल करके उससे नगदी व जेवरात लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. चंदौली जनपद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुराग शर्मा की अदालत ने नई बस्ती, मुगलसराय निवासी आरोपित रोशन शर्मा को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है
चंदौली, भदैनी मिरर। नाबालिग किशोरी को डरा-धमकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने व उसका अश्लील वीडियो, फोटो बनाकर ब्लैकमेल करके उससे नगदी व जेवरात लेने के मामले में आरोपित को कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई. चंदौली जनपद के विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अनुराग शर्मा की अदालत ने नई बस्ती, मुगलसराय निवासी आरोपित रोशन शर्मा को एक-एक लाख रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, संदीप यादव व श्यामजी सिंह ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी मुकदमा ने मुगलसराय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि नई बस्ती, मुगलसराय निवासी आरोपित रोशन शर्मा उसकी नाबालिग बेटी से मित्रता के नाम पर गलत तस्वीर बनाकर वॉयरल करने की धमकी देने लगा और गलत काम करने की भी तस्वीर बना लिया. साथ ही पिछले दो वर्षों से लगातार डर दिखाकर उसका एटीएम उसकी बेटी से जबर्दस्ती ले लिया और दिसम्बर 2022 से अब तक लगभग तीन लाख रुपया और चार थान गहना ले लिया. उसकी बेटी को उसकी तस्वीर व वीडियो लगातार वॉयरल करने की धमकी दे रहा है, यहाँ तक कि कभी-कभी उसके घर में घुसकर उसकी बेटी के साथ जबरी करने का प्रयास कर रहा है और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी व गाली-गलौज भी कर रहा है.
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओ द्वारा दलील दी गयी कि अभियुक्त रोशन शर्मा को झूठे कथानक के आधार पर फंसाया गया है. अभियुक्त द्वारा कोई भी अपराध कारित नही किया गया है. अदालत ने पत्रावली व साक्ष्यों के अवलोकन के बाद जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ली.