हाईकोर्ट ने BHU को विधि संकाय के दृष्टिबाधित छात्र की शैक्षणिक सुविधाएं बहाल करने का दिया आदेश, जाने क्या है प्रकरण...
बीएचयू के विधि संकाय के निलंबित छात्र को हाईकोर्ट ने सभी शैक्षणिक सुविधाएं बहाल करने का विश्वविद्यालय को आदेश दिया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के विधि संकाय के दृष्टिबाधित छात्र संतोष कुमार त्रिपाठी को उच्च न्यायालय इलाहाबाद से बड़ी राहत मिली है. हाईकोर्ट की एकल पीठ ने याची की ओर से अधिवक्ता सौरभ तिवारी को सुनकर निलंबित छात्र की सभी शैक्षणिक सुविधाएं बहाल करने के निर्देश दिए है.
बता दे, इसी वर्ष 15 मार्च को विधि संकाय परिसर में धरने के दौरान माहौल खराब करने के आरोप में विधि संकाय प्रमुख प्रो. अजय कुमार ने छात्र संतोष कुमार त्रिपाठी को दोषी माना था. हालाकि कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 13 जून को छात्र का निलंबन वापस विश्वविद्यालय ने ले लिया था. किंतु छात्र की शैक्षणिक सुविधाएं बहाल नहीं की गई थी.
इसके पूर्व 25 जुलाई को पिछली सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय से छात्र की सुविधाएं ना बहाल करने के संदर्भ में अगली सुनवाई 7 अगस्त तक जवाब प्रस्तुत करने को कहा था.
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने याची की ओर से अपना पक्ष रखा और छात्र के ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया. जिसके बाद कोर्ट ने अपने आदेश में विश्वविद्यालय से छात्र संतोष कुमार त्रिपाठी की सभी शैक्षणिक सुविधाएं बहाल करने का आदेश पारित करते हुए एक कॉपी विश्वविद्यालय के अधिवक्ता और याची के अधिवक्ता को देते हुए विश्वविद्यालय को आदेश का अनुपालन करने को कहा गया है.