ज्ञानवापी: ASI सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार, बुधवार को होगी सुनवाई...
ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कर लिया है।
वाराणसी, भदैनी मिरर। ज्ञानवापी मस्जिद के एएसआई सर्वे के खिलाफ मुस्लिम पक्ष द्वारा दायर याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को कर लिया है। वाराणसी जिला जज द्वारा एएसआई सर्वे के फैसले के खिलाफ दाखिल रिट पिटिशन पर हाईकोर्ट में जस्टिस जयंत बनर्जी की सिंगल बेंच में बुधवार मामले की सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान हिन्दू और मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि कल ही हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगा।
इससे पूर्व जिला जज ने 21 जुलाई को हिन्दू पक्ष की याचिका पर ने ज्ञानवापी का एएसआई सर्वे कराने और 4 अगस्त तक रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। सोमवार को सर्वे शुरू भी कर दिया गया था। जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जुलाई शाम 5:00 बजे तक एएसआई सर्वे पर रोक लगा दी थी। बता दें कि मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आर्टिकल 227 के तहत वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वे के आदेश को चुनौती दी है।
वहीं, ज्ञानवापी के जुड़े अन्य मामलों पर भी हाईकोर्ट ने सुनवाई की और फैसला सुरक्षित कर लिया। इन मामलो पर 28 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ही मुस्लिम पक्ष सर्वे पर रोक लगवाने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा है। हिन्दू पक्ष पहले ही हाईकोर्ट में कैवियट दाखिल कर चुका है, ताकि मुस्लिम पक्ष को किसी तरह की राहत देने से पहले हाईकोर्ट उनका भी पक्ष जरूर सुने ।