चर्चित दिव्यांग मर्डर में झुन्ना पंडित सहित आठ को हुई उम्रकैद, एक आरोपी की हो चुकी है मौत...

मड़वा (कैंट) दुकान पर बैठे दिव्यांग चाय विक्रेता की वर्ष 2019 में हुए चर्चित मर्डर में गैंगस्टर श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित सहित आठ को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.

चर्चित दिव्यांग मर्डर में झुन्ना पंडित सहित आठ को हुई उम्रकैद, एक आरोपी की हो चुकी है मौत...

वाराणसी, भदैनी मिरर। मड़वा (कैंट) दुकान पर बैठे दिव्यांग चाय विक्रेता की वर्ष 2019 में हुए चर्चित मर्डर में गैंगस्टर श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित सहित आठ को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अवनीश गौतम की अदालत ने अर्थदंड से भी दंडित किया है. इस  प्रकरण में कोर्ट ने 9 व्यक्तियों को दोष मुक्त कर दिया. अभियोजन के ओर से विनय सिंह, एडीसी क्रिमिनल आलोक श्रीवास्तव वह वादी के अधिवक्ता नीरज कुमार राय ने पैरवी की.

कोर्ट ने हत्या, हत्या के प्रयास, षड्यंत्र, सहित 7 क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट में श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित, रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल उर्फ टुनटुन, दीपक राजभर उर्फ मान्या, संजय पटेल, शैलेश पटेल व मोनू विश्वकर्मा को दोषी पाया और आजीवन कारावास के साथ 86 हजार 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई. विचारण के दौरान एक आरोपी राजेश पटेल की मौत हो गई है.

झुन्ना पर 48 मुकदमें है दर्ज

कुख्तात बदमाश झुन्ना पंडित जेल में निरुद्ध है. उसके साथ गैंग के नौ बदमाशों पर 17 अक्तूबर 2022 को गैंगस्टर दर्ज किया गया था. तीन माह पूर्व भी डॉक्टर रमाशंकर पटेल उर्फ आर.एस. पटेल से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी. बदमाश ने चिकित्सक के गार्ड को धमकी भरा पत्र पकड़ाकर गाली गलौज किया था. जिसके बाद शिवपुर थाने में रंगदारी संगीत अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज करवाया था. झुन्ना पंडित पर वाराणसी सहित पूर्वांचल के विभिन्न जिलों में हत्या, लूट, रंगदारी के कुल 48 मुकदमें दर्ज है.