जिम-स्पा, पर्यटन स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को DM ने किया बन्द, रात्रिकालीन कफ्यू लागू, जाने क्या है नया आदेश...

DM-closed-gym-spa-tourist-place-museum-swimming-bridge-night-curfew-imposed-know-what-is-the-new-orderजिम-स्पा, पर्यटन स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को DM ने किया बन्द, रात्रिकालीन कफ्यू लागू, जाने क्या है नया आदेश...

जिम-स्पा, पर्यटन स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को DM ने किया बन्द, रात्रिकालीन कफ्यू लागू, जाने क्या है नया आदेश...

वाराणसी, भदैनी मिरर। जनपद में हर रोज 300 से ऊपर आ रहे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या देखते हुए डीएम ने नया दिशा-निर्देश जारी कर दिया है। जनपद वाराणसी में कोरोना से संकमित कुल व्यक्तियों की संख्या 1000 से ऊपर हो गयी है। इस सम्बन्ध में समीक्षा करने के उपरान्त पाया गया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु शासनादेश को तत्काल जनपद में लागू कराने की आवश्यकता है साथ ही इस शासनादेश में दिये गये प्रतिबंधों के अलावा भी अलग से कुछ प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक है, ताकि कोरोना के संक्रमण को नियंत्रित किया जा सके।

  1. जनपद वाराणसी में कक्षा-10 तक के बच्चों एवं 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग कोमोर्बिडीटी हैं या टीवी. हृदय से सम्बन्धित रोग, या अन्य किसी गम्भीर बीमारी से ग्रसित हैं, या जो पूर्व में कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, ऐसे लोगों का घर से बाहर किसी आकस्मिक परिस्थिति के बिना निकलना प्रतिबंधित किया जाता है।
    2. जनपद में रात्रि कालीन कर्फयू रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक लागू रहेगा। रात्रि 10.00 बजे के उपरान्त बिना किसी आकस्मिक कारण के घर से बाहर निकलने पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
    3. जनपद वाराणसी में कक्षा-10 तक के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों एवं यूपी बोर्ड/सीबीएसई बोर्ड/आईसीएसई बोर्ड के अन्तर्गत संचालित समस्त विद्यालयों को विद्यार्थियों हेतु 16 जनवरी तक बन्द किया जाता है। इन विद्यालयों में ऑन लाइन कक्षा संचालन की स्वतंत्रता है। 
    4. जनपद के समस्त धार्मिक स्थलों के व्यवस्थापकों/प्रबंधकों को निर्देशित किया जाता है कि अपने धार्मिक स्थल में पीक आवर्स में श्रद्धालुओं की संख्या नियंत्रित करने के लिए सुविधाजनक समयसारिणी जारी करें, ताकि एक ही समय में ज्यादा श्रद्धालु धार्मिक स्थल परिसर में न आ सकें।
    5. जनपद के समस्त सार्वजनिक पार्क, समस्त गंगा व वरूणा नदी के घाट, मैदान, स्टेडियम धरना स्थल आदि में सायंकाल 04.00 बजे के बाद जन-सामान्य का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। पर्यटन की दृष्टि से उक्त अवधि के उपरान्त केवल नाव में यात्रा करने वाले पर्यटकों को नाव में आने-जाने की अनुमति दी जाती है, परन्तु इनका घाट पर रूकना या बैठना प्रतिबंधित होगा।
    6. गंगा नदी के उस पार रेत के क्षेत्र में सभी प्रकार के पर्यटकों तथा जन-सामान्य का एकत्रित होना प्रतिबंधित किया जाता है तथा इस सार्वजनिक स्थल पर सभी प्रकार के मनोरंजन के साधनों को भी बन्द करने के आदेश दिये जाते हैं।
    7. रेलवे स्टेशन एवं बस स्टैण्ड हेतु स्टेशन निदेशक/स्टेशन प्रभारी एवं क्षेत्रीय प्रबन्धक, रोडवेज विशेष रूप से लोगों की लाईन लगाकर आगमन व प्रस्थान सुनिश्चित करायेंगे तथा लोगों के बैठने के स्थान पर एक कुर्सी छोड़कर एक कुर्सी लगाया जाना सुनिश्चित कराएंगे।
    8. जनपद में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार के अधीनस्थ सभी कार्यालयों व बैंक, बीमा कार्यालय आदि में केवल उन्हीं व्यक्तियों का जाना अनुमन्य होगा, जिन्हें अत्यन्त आवश्यक कार्य होगा।
    9. विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की आदर्श आचार संहिता लागू होने के उपरान्त तहसील दिवस/थाना दिवस की व्यवस्था स्थगित हो गयी है। इसलिए जनपद के सभी तहसील एवं थानों पर जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए शिकायत पेटिका रखी जायेगी तथा इस शिकायत पेटिका प्रतिदिन शाम को खोलकर जनता द्वारा भेजे गये शिकायती प्रार्थना पत्रों को निकाला जायेगा और नियमानुसार समु एवं विधिक कार्यवाही कराते हुए इन शिकायतों का ससमय समाधान सुनिश्चित कराया जायेगा।
    10. निर्वाचन कार्यालय द्वारा दिनांकः 15.01.2022 तक सभी प्रकार की रैली, पदयात्रा एवं 05 व्यक्तियों से अधिक एक साथ जन-सामान्य से सम्पर्क करने पर रोक लगाई गई है, इसका कड़ाई से अनुपालन सभी पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों (पुलिस उपायुक्त, सहायक पुलिस आयुक्त, उप जिला मजिस्ट्रेट, अपर नगर मजिस्ट्रेट आदि ) द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।
    11. सिनेमा हॉल, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट/फूड ज्वाइंट्स में किसी भी दशा में 50 प्रतिशत क्षमता से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। इनमें भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्कीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाये। इन सभी स्थानों की आकस्मिक चेकिंग कराई जायेगी। इसका अनुपालन थाना स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा। दुकानों, रेस्टोरेन्ट/होटल के रेस्टोरेन्ट एवं इटिंग ज्वायेंट्स के द्वार पर पल्स ऑक्सीमीटर, इन्फ्रारेड थर्मामीटर तथा सेनेटाइजर के साथ कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाये तथा मास्क नही तो सामान नहीं का अनुपालन व्यापार मण्डल से समन्वय स्थापित कर कराया जाये।
    12. जनपद के सभी स्पा, जिम, वाटर पार्क, पर्यटन स्थल, आर्किलोजिकल स्थल, म्यूजियम, स्वीमिंग पुल को बन्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
    13. ऑटो रिक्सा/ई-रिक्शा में 04 सवारियों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाया जायेगा। इसका सख्ती से अनुपालन थाना स्तर से एवं यातायात पुलिस के द्वारा कराया जायेगा।
    14. जनपद के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा मार्केट कमेटी यह सुनिश्चित कराएंगे कि उनके सभी दुकानदार, दुकान के कर्मचारी तथा ग्राहक मास्क पहन के रहें। बिना मास्क पहने ग्राहकों को किसी भी दशा में कोई सामग्री कय-विक्रय नहीं की जायेगी।
    15. आदेश जारी होने के 01 सप्ताह तक जन सामान्य को मास्क का प्रयोग करना कड़ाई से लागू किया जायेगा तथा 01 सप्ताह के उपरान्त यदि लोगों द्वारा मास्क नहीं पहना जाता है, तो उसके बाद जुर्माना अधिरोपित करने की कार्यवाही एवं महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी।
    16. 01 सप्ताह की मास्क प्रयोग की समीक्षा के उपरान्त यदि पाया गया कि जनपद के जिस भी मार्केट, मॉल या अन्य प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठान में बिना मास्क पहने ग्राहकों, दुकानदारों एवं कर्मचारियों का आना-जाना है तो ऐसे व्यापारिक प्रतिष्ठान को कुछ दिन के लिए बन्द करने पर भी विचार किया जायेगा। साथ ही जिन वाहनों ऑटो रिक्सा/ई-रिक्सा आदि में चालक एवं सवारियों द्वारा मास्क नहीं लगाया जायेगा, उन पर भी प्रतिबन्ध लगाने पर विचार किया जायेगा।
    17.  जनपद में सभी प्रकार के रेगुलर, कांट्रेक्चुअल, एड-हॉक कर्मचारियों एवं सरकारी कर्मचारियों का मास्क पहनना अनिवार्य है। किसी भी कर्मचारी को मास्क नहीं पहनने की दशा में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी साथ ही एक से अधिक बार गलती करने की दशा में उनका उस दिन का वेतन रोके जाने की कार्यवाही भी की जायेगी।
    18.सोशल डिस्टेंसिंग का प्रभावी पालन कराने हेतु राशन की दुकान व अन्य सभी प्रकार की दुकानों में दो गज की दूरी रखते हुए स्थानों पर गोले बनाकर चिन्हांकन किया जाये, ताकि दुकानों पर उपस्थित व्यक्तियों में उचित दूरी बनी रहे।
    19. कोविड हेल्प डेस्क की अनिवार्यता प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं एवं धार्मिक स्थानों में अनिवार्य होगी। दिनांक: 10.01.2022 की सायंकाल तक कोविड हेल्प डेस्क प्रत्येक स्थानों पर लगाया जाना सुनिश्चित किया जाये। दिनांकः 11.01.2022 के उपरान्त जिस भी कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित नहीं पाया जायेगा, उसके कार्यालयाध्यक्ष तथा जिन व्यापारिक प्रतिष्ठानों में कोविड हेल्पडेस्क नहीं होगा, उनके मालिक पर महामारी अधिनियम 1897 व राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियिम-2005 के अन्तर्गत विधिक कार्यवाही की जायेगी। धार्मिक स्थानों पर भी कोविड हेल्ड डेस्क नहीं लगाये जाने पर सम्बन्धित का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। कोविड हेल्प डेस्क पर सेनेटाइजर तथा अतिरिक्त मास्क की व्यवस्था रखी जाये, ताकि यदि कोई भी व्यक्ति बिना मास्क पहने आये तो उसे मास्क दिया जा सके। इसी प्रकार सभी यात्री वाहन स्वामियों द्वारा भी अतिरिक्त मास्क एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था रखी जाये।