कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 20 साल की कैद, अर्थदंड से भी हुआ दंडित...

नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने 20 साल कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाया 20 साल की कैद, अर्थदंड से भी हुआ दंडित...

वाराणसी, भदैनी मिरर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) अनुभव द्विवेदी की अदालत ने सोमवार को किशोरी से दुष्कर्म के मामले में लहरतारा निवासी गोलू कुमार को 20 साल की कैद की सजा सुनाई. साथ ही 18 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया.

विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह के मुताबिक 28 दिसंबर 2021 की शाम 13 वर्षीय किशोरी घर से अपने पिता के ढाबे पर जा रही थी। इस बीच वह लापता हो गई गई. खोजबीन के बाद उसका कहीं पता नहीं चला. किशोरी के परिजनों ने गोलू के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था.