कोर्ट ने बड़े भाई को दी जमानत, दुकान के विवाद को लेकर हुई थी गैर इरादतन हत्या...
वाराणसी के कोर्ट ने गैर इरादरन हत्या के आरोप में बड़े भाई को जमानत दे दी है. कोर्ट ने दो-दो लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। दुकान के विवाद को लेकर मारपीट कर अधेड़ की गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोपित को जमानत मिल गई है. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने जतनबर, कोतवाली निवासी आरोपित अनिल यादव को दो-दो लाख रुपये की दो जमानतें एवं बंधपत्र प्रस्तुत करने पर रिहा करने का आदेश दिया है. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव व विकास यादव ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार जतनबर, कोतवाली निवासी हर्षित यादव ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. आरोप था कि आठ अगस्त 2022 को सुबह साढ़े 10 बजे वादी के पिता सुधीर यादव उसके बड़े पिता अनिल यादव से दुकान की चाभी मांग रहे थे. इस दौरान अनिल यादव ने चाभी देने से मना कर दिया और हाथापाई करने लगे. जिससे उसके पिता का चश्मा टूट गया और वह घायल हो गए. उसके पिता हार्ट के पेशेंट हैं और उनका हार्ट का एंजियोप्लास्टी हुआ है, मारपीट के बाद उनकी तबियत बिगड़ने लगी. परिजन उन्हें उपचार के लिए लेकर कबीरचौरा अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया.