चर्चित महिला कोलेनाईजर नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने वालों को कोर्ट ने किया तलब, प्रॉपर्टी विवाद में चली थी गोली...
प्रॉपर्टी के विवाद में सितंबर 2018 में नीतू त्रिपाठी पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपियों को कोर्ट में तलब किया है. नीतू त्रिपाठी के खिलाफ कैंट थाने में पैसे लेकर प्रॉपर्टी ना देने, कूटरचित दस्तावेज तैयार करने के आरोप में मुकदमा दर्ज है.
वाराणसी,भदैनी मिरर। जमीन के विवाद में विगत वर्ष 2018 के सितंबर माह में चर्चित महिला कोलेनाईजर नीतू त्रिपाठी और उनके ड्राइवर पर हुए जानलेवा हमले के मामले में एडीजे 6 सियाराम चौरसिया की कोर्ट ने अभियुक्त राजेश प्रसाद सिंह, कृपाशंकर राय और जैलेन्द्र राय को तलब किया है। वादी नीतू त्रिपाठी ने सभी के ऊपर लंका थाने में मुकदमा दर्ज कराया था।
हमले के पीछे प्रॉपर्टी को बताया था वजह
लंका थाने में दर्ज मुकदमें के मुताबिक नीतू त्रिपाठी पर जमीन के एक विवाद में नंद नगर कॉलोनी में बाइक सवारों ने फायरिंग कर दी थी। फायरिंग में नीतू और उनका ड्राइवर घायल हो गया था। नीतू की शिकायत पर लंका थाने में 307, 504, 506 और 120B आईपीसी में केस दर्ज हुआ था। नीतू ने उस वक्त हमले के पीछे रोहनिया और मंडुवाडीह के बीच एक भूमि के विवाद को वजह बताया था। नीतू त्रिपाठी प्रॉपर्टी डीलिंग के काम में रवींद्र मौर्या की पार्टनर हैं। रविंद्र मौर्या की पत्नी ने भी नीतू पर प्रॉपर्टी हड़पने के लिए पति की हत्या कराने का आरोप लगाया था। उन्होंने आला अधिकारियों से भी शिकायत की थी।
कैंट थाने में दर्ज है धोखाधड़ी का मुकदमा
बता दें कि निराला नगर शिवपुरवा निवासी कृपाशंकर राय ने वैशाली रियल स्टेट लिमिटेड के निदेशकों फुलवरिया, कैंट के रवीन्द्र मौर्य के अलावा नीतू त्रिपाठी के खिलाफ फर्जी व कूट रचित दस्तावेज तैयार कर पैसा हड़पने और भुगतान के बाद भी जमीन न देने के आरोप में कैंट थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जून 2020 में नीतू त्रिपाठी को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था।