ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओ को सौंपने का मुकदमा कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति हुई खारिज...

सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओ को सौंपने का मुकदमा सुनवाई योग्य मानते हुए मुस्लिमों की आपत्ति खारिज कर दी.

ज्ञानवापी परिसर को हिंदुओ को सौंपने का मुकदमा कोर्ट ने सुनवाई योग्य माना, मुस्लिम पक्ष की आपत्ति हुई खारिज...

वाराणसी,भदैनी मिरर। ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में कमीशन की कार्रवाई के दौरान मिले कथित शिवलिंग का मामला सुनवाई योग्य है या नही इस मामले में गुरुवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडेय की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज कर परिसर को हिंदुओं को सौंपने की मांग का मुकदमा सुनवाई योग्य माना है। जिसके बाद कचहरी में खुशी का माहौल बन गया और लोग एक-दूसरे को मिठाई खिलाने लगे.

ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपने सहित तीन मांगों को लेकर भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान के मुकदमे की सुनवाई वाराणसी के हुई। विश्व वैदिक सनातन संघ के एडवोकेट अनुपम द्विवेदी के मुताबिक, अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि मुकदमा सुनवाई योग्य है। अदालत ने सुनवाई की अगली डेट 2 दिसंबर फिक्स की है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की आपत्ति को खारिज कर दिया है।

बता दें की बीती 16 मई को कमीशन की कारवाई के दौरान ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में पत्थर की एक संरचना मिली थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि यह शिवलिंग है। मुस्लिम पक्ष का दावा है कि यह खराब पड़ा पत्थर का पुराना फव्वारा है।