पत्रकार एनडी तिवारी हत्याकांड में शामिल आरोपी की जमानत अर्जी खारिज...
वाराणसी, भदैनी मिरर। प्रतिष्ठित अखबार के स्थानीय संवाददाता होने के साथ ही कांग्रेस नेता रहे रोहनियां निवासी एनडी तिवारी हत्याकांड में शामिल अभियुक्त धीरज पांडेय की जमानत याचिका विशेष न्यायाधीश पास्को अधिनियम राजेन्द्र प्रसाद त्रिपाठी ने निरस्त कर दिया। जमानत का विरोध वादी की ओर से अधिवक्ता विवेक शंकर तिवारी पूर्व अध्यक्ष दी सेन्ट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मधुकर उपाध्याय ने की।
बता दें कि विगत 5 अप्रैल को शूलटंकेश्वर महादेव मंदिर से दर्शन करके घर लौटते वक्त बदमाशों ने एनडी तिवारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड में मृतक के भाई दुर्गा प्रसाद तिवारी (डीपी तिवारी) ने थाना रोहनिया में तीन नामजद व अज्ञात बदमाशों के खिलाफ धारा 302, 147, 148, 149, 34, 504, 506 भादवि में मुकदमा पंजीकृत कराया था। विवेचना के दौरान धारा 307 और 120बी भादवि की बढ़ोत्तरी की गई थी।