सात साल पुराने मामले कोर्ट ने सुनाया 10 साल के कठोर कारावास की सजा, अपहरण कर दुष्कर्म का है आरोप...

7 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय पास्को एक्ट ने बड़ा गांव निवासी जिले हाशमी को अपहरण और दुष्कर्म करने के आरोप में 10 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

सात साल पुराने मामले कोर्ट ने सुनाया 10 साल के कठोर कारावास की सजा, अपहरण कर दुष्कर्म का है आरोप...

वाराणसी,भदैनी मिरर। सात साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट अनुतोष कुमार शर्मा ने  विसईपुर थाना बड़ागांव निवासी जिल्ले हाशमी को 10 साल की कठोर कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक 9 जून वर्ष 2014 की शाम विसईपुर गांव निवासी पीड़िता के पिता ने बड़ागांव थाने में मुकदमा पंजीकृत करवाया था की उसकी पुत्री शौच के लिए बाहर गई थी. जहां से उसकी पुत्री का अपहरण जिल्ले हाशमी और खुशहालीपुर बड़ागांव निवासी राजू तिवारी ने मिलकर की है. सूचना पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जब जांच शुरु की तो लड़की बरामद हुई. पुलिस ने लड़की को मेडिकल करवाया और मजिस्ट्रेट के सामने कलमबद्ध बयान करवाया. जिसके बाद विवेचक ने आईपीसी 363, 366, 376 और पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया.

बचाव पक्ष की ओर से न्यायालय में कहा गया की आरोपी के दो बच्चे है और परिवार का पालन-पोषण करने वाला इकलौता आदमी है, इसलिए कम से कम सजा सुनाई जाए. कोर्ट ने कहा की आरोपी के कृत्य गंभीर अपराध है इसलिए धारा 363 में 7 वर्ष की सश्रम कारावास और 2 हजार का अर्थदंड, धारा 366 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया जाता है. कोर्ट ने आदेशित किया की संपूर्ण अर्थदंड का 80 फीसदी पैसे पीड़िता को क्षतिपूर्ति के रुप में दिया जाए.