फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्रेशन कराकर चल रहा था एसएल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पंजीयन रद्द कराने के साथ ही संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश... 

फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजीयन कराकर नर्सिंग होम संचालित करने का मामला प्रकाश में आया है. मुख्य चिकित्साधिकारी ने अस्पताल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही संचालक पर मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिया है.

फर्जी दस्तावेज पर रजिस्ट्रेशन कराकर चल रहा था एसएल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल, पंजीयन रद्द कराने के साथ ही संचालक के खिलाफ FIR दर्ज कराने का निर्देश... 

वाराणसी, भदैनी मिरर। फर्जी दस्तावेजों के सहारे पंजीयन कराकर नर्सिंग होम संचालित करने का मामला प्रकाश में आया है. मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे पंजीयन कराने वाले शिवपुर के मां चंद्रिका नगर कालोनी स्थित एसएल मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल का रजिस्ट्रेशन रद्द करने के साथ ही हास्पिटल संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही जिले में अवैध अस्पताल, नर्सिंग होम चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गयी है.

मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. संदीप चौधरी ने बताया कि मां चंद्रिका नगर कालोनी, बाबतपुर रोड-शिवपुर स्थित एसएल मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल की ओर से पंजीयन हेतु ऑनलाइन पोर्टल पर सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के साथ ही अग्निशमन विभाग की एनओसी उपलब्ध कराये जाने के बाद गत 27 जुलाई को उक्त हास्पिटल का पंजीयन किया गया था. इस बीच एक सितम्बर को दूरभाष पर शिकायत प्राप्त हुआ कि उक्त हास्पिटल के पंजियन में लगाये गये अग्निशमन विभाग की एनओसी में गड़बड़ी है. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि इस शिकायत पर फौरन कार्रवाई करते हुए मामले की जांच उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी व नोडल अधिकारी (पंजियन) डा. पीयूष राय को सौंपी गयी. डा. राय ने जांच के दौरान जब अग्निशमन विभाग से संपर्क करते हुए प्राप्त जानकारी के आधार पर उक्त फायर एनओसी के यूआईडी संख्या की आनलाइन पड़ताल की तो पता चला कि वह श्री साई नर्सिंग होम के नाम जारी की गयी है.

श्री साईं नर्सिंग होम के फायर एनओसी में कूटरचना कर एसएल मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल के संचालक ने स्वास्थ्य विभाग को गुमराह करते हुए अपने हास्पिटल का पंजीयन कराने में इस्तेमाल किया. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि यह बेहद ही गंभीर मामला है लिहाजा एसएल मल्टी स्पेशिलिटी हास्पिटल का लाइसेंस रद्द करने के साथ ही नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है.