वाराणसी: खराब सड़क और जलभराव के मामले में नगर आयुक्त, VDA और पीडब्ल्यूडी पर लगा एक-एक लाख का जुर्माना
सिंधौरा रोड पर नटिनियादाई के पास जर्जर सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर दाखिल परिवाद पर स्थायी लोक अदालत ने नगर आयुक्त, वीडीए, और पीडब्ल्यूडी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है
वाराणसी, भदैनी मिरर। सिंधौरा रोड पर नटिनियादाई के पास जर्जर सड़क और जलभराव की समस्या को लेकर दाखिल परिवाद पर स्थायी लोक अदालत ने नगर आयुक्त, वीडीए, और पीडब्ल्यूडी पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. अदालत ने समस्या के समाधान के लिए दो सप्ताह का समय भी दिया है.
बड़ा लालपुर निवासी जयप्रकाश ने दाखिल किया था परिवाद
स्थायी लोक अदालत में बड़ा लालपुर निवासी जयप्रकाश सिंह ने यह परिवाद दाखिल किया था, जिसमें बड़ा लालपुर के पास सड़क पर हो रहे जलभराव के कारण राहगीरों और छात्रों को हो रही समस्याओं का उल्लेख किया गया था.
इस आदेश को अदालत के अध्यक्ष संतराम और सदस्य श्रीप्रकाश मिश्र व अर्चना श्रीवास्तव ने जारी किया है. अदालत ने कहा कि तीनों विभागों ने इस मामले में गंभीर लापरवाही बरती है. जनता के धन का दुरुपयोग कर जनता के लिए ही समस्याएं खड़ी कर दी गई हैं. यह स्थिति तब है, जब इन कार्यों के लिए जनता से कर वसूला जाता है और उसी धन से अधिकारियों को वेतन दिया जाता है. लोक सेवकों से इस प्रकार की लापरवाही की अपेक्षा नहीं की जा सकती, खासकर तब जब वाराणसी संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं और देश, प्रदेश, और नगर निगम में एक ही पार्टी की सरकार है. इस तरह की समन्वयहीनता, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और लापरवाही बेहद निराशाजनक है. इन विभागों का यह कृत्य शासन की छवि धूमिल करने का प्रयास प्रतीत होता है।,इसलिए कर्तव्य में की गई इस लापरवाही और उपेक्षा के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना न्यायसंगत है.
अदालत ने तीनों विभागों को निर्देश दिया कि वे आपसी सामंजस्य स्थापित कर उक्त स्थल पर जलभराव की समस्या का स्थायी समाधान करें और सड़क पर बने गड्ढों की मरम्मत कर उसे सही करें. अदालत ने तीनों विभागों को दो सप्ताह में जुर्माने की एक-एक लाख राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा करने के साथ ही आदेश की प्रति डीएम के माध्यम से शासन को भेजने का निर्देश दिया है.