#CourtNews: मुठभेड़ में गिरफ्तार महताब आलम को मिली जमानत, सोना तस्करी के आरोपित को रिहा करने का आदेश...
Mahtab Alam arrested in encounter gets bail. Order to release the accused of gold smuggling.
वाराणसी,भदैनी मिरर। सिगरा से महिला शिक्षिका का चेन लूटकर भागने वाले बाइक सवार एक आरोपी की जमानत अर्जी बृहस्पतिवार को विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) ने स्वीकार कर ली। अशोक कुमार सिंह यादव की अदालत ने खलासपुर, भभुआ, कैमूर (बिहार) निवासी महताब आलम को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। महताब आलम और मंजूर आलम को पुलिस ने 29 अक्टूबर को रामनगर के बंदरगाह रोड पर मुठभेड़ में गोली मारकर गिरफ्तार किया था। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, पंकज तिवारी व विकास सिंह ने पक्ष रखा।
प्रकरण के अनुसार रामनगर थाना प्रभारी 29 अक्टूबर 2021 को टेंगरामोड के समीप वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। उसी दौरान सिगरा थाना प्रभारी द्वारा सूचना दी गई कि लूट के मामले में दो वांछित अपराधी रामनगर की ओर आ रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने बदमाशों का पिछा किया और रामनगर पुलिस को सूचना दी। पुलिस की घेरेबंदी देखकर बाइक सवार दो बदमाश ने मोटरसाइकिल छोड़कर पुलिस पार्टी पर फायर करना शुरू कर दिया था। पुलिस ने खुद को बचाते हुए जवाबी फायरिंग की। जिसमें दोनों बदमाशों के पैरो में गोली लगी और वह वहीं गिरकर छटपटाने लगे। मौके पर पुलिस ने दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर मोटरसाइकिल को कब्जे में ले लिया। पूछताछ में बदमाशों ने 29 अक्टूबर 2021 को सिगरा थाना क्षेत्र के फातमान के समीप एक महिला की चेन लूटने समेत अन्य लूट की घटनाओं में शामिल होने की बात कही। उसी शिक्षिका से लूट के मामले में बुधवार को दोनों आरोपितों को अदालत से जमानत मिल गयी।
अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि आरोपितों को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इस दौरान इनके पास से चेन बरामद नहीं हुई है। पुलिस ने फर्जी जुर्म स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर मुल्जिम बना दिया है। अदालत ने पत्रावली के बाद आरोपितों को जमानत का पर्याप्त आधार पाते हुए जमानत दे दी।
सोना तस्करी के आरोपित को भी मिली जमानत
वाराणसी,भदैनी मिरर। लालबहादुर शास्त्री एयरपोर्ट बाबतपुर शारजाह से पहुंचे दो यात्रियों मऊ के भटकल निवासी रामविलास और कुशीनगर जिले के अमवा निवासी रेयाज अंसारी को चेकिंग के दौरान सुटकेश में रखें इमरजेंसी लाइट की बैटरी की जगह 1400.210 ग्राम सोने के साथ 8 अक्टूबर को पकड़ा था। जिसकी कीमत 67.21 लाख रुपए बताई गयी थी। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने कुशीनगर निवासी रियाज़ अंसारी को एक - एक लाख रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही अदालत ने साठ दिन की अवधि बीत जाने के बाद भी आरोपपत्र अदालत में प्रेषित न करने पर विवेचक राम जियावन भारतीय कस्टम एलबीएसआई एयरपोर्ट बाबतपुर के खिलाफ़ अवश्यक कार्यवाही के लिए आदेश की प्रति आयुक्त सीमा शुल्क लखनऊ को भेजने का आदेश भी दिया है। अदालत में बचाव पक्ष की ओर अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा।