मारपीट कर चेन और मोबाइल लूटने वाले पूर्व छात्र को मिली सशर्त अग्रिम जमानत, BHU अस्पताल के उप कुलसचिव संजय यादव ने लगाया था आरोप

मारपीट कर चेन और मोबाइल लूटने वाले पूर्व छात्र को मिली सशर्त अग्रिम जमानत, BHU अस्पताल के उप कुलसचिव संजय यादव ने लगाया था आरोप

वाराणसी,भदैनी मिरर। काशी हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) के सर सुंदरलाल अस्पताल (Sir Sunder lal Hospital) में भर्ती एक मरीज के परिजनों को विश्राम कुटीर धर्मशाला दिलाने को लेकर वर्ष 2016 में हुए विवाद में विश्वविद्यालय के छात्र रहे मोहम्मदाबाद गाजीपुर निवासी मनीष रॉय को न्यायाधीश डॉ अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरुण सिंह प्रिंस ने पक्ष रखा। उप कुलसचिव रहे संजय यादव ने छात्र के ऊपर मारपीट सहित मोबाइल और चेन लूटने का आरोप लगाया था। बता दें, उस वक्त मुख्य चिकित्साधीक्षक के कक्ष में घुसकर छात्रों ने तोड़फोड़ की थी।

प्रकरण के मुताबिक मरीज को अवैधानिक तरीके से विश्राम कुटीर में कमरा आवंटित नही किये जाने पर तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक के चैंबर में अन्य चिकित्सको से आरोपी राकेश उपाध्याय समेत 20-25 छात्रों ने मारा पीटा मोबाइल और चेन लूट लिया। अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने कोर्ट में दलील दी आरोपी छात्र रहा, उनकी समस्याओं को लेकर प्रशासन से संघर्षरत रहा और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता में आरोपी बना दिया गया। अदालत ने विवेचना में पूर्ण सहयोग के साथ साक्ष्यों व साक्ष्यों को प्रभावित नही करने के साथ अग्रिम जमानत दे दी।