कुणाल कामरा मामलें में अंतिम सुनवाई 18 सितम्बर को: SC की बिल्डिंग के ऊपर फहराए गए तिरंगे को एडिट कर पोस्ट करने के मामलें में दायर है निगरानी याचिका

कुणाल कामरा मामलें में अंतिम सुनवाई 18 सितम्बर को: SC की बिल्डिंग के ऊपर फहराए गए तिरंगे को एडिट कर पोस्ट करने के मामलें में दायर है निगरानी याचिका

वाराणसी, भदैनी मिरर। स्टैंड-अप कामेडियन कुणाल कामरा द्वारा सर्वोच्च न्यायालय (SC) की बिल्डिंग के ऊपर फहराए गये भारतीय राष्ट्रीय झंडे की तस्वीर को एडिटिंग कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के झंडे को सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर फहराने व एडिट की हुई तस्वीर को कुणाल कामरा द्वारा अपनें ट्वीटर (Twitter) अकांउट पर पोस्ट करनें के मामले में मजिस्ट्रेट के फैसले के विरुद्ध वाराणसी निवासी हाईकोर्ट अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा दायर निगरानी याचिका पर अंतिम सुनवाई 18 सितंबर की सुबह साढ़े 10 बजे  सत्र न्यायालय-फास्ट ट्रैक न्यायाधीश आराधना कुशवाहा के न्यायालय के समक्ष होगी।

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता सौरभ तिवारी

याचिकाकर्ता और अधिवक्ता सौरभ तिवारी ने बताया कि न्यायालय नें इस संबंध में शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान आदेश पारित करते हुए 18 सितंबर को अंतिम बहस की तारीख मुकर्रर किया है। स्टैंड-अप कामेडियन कुणाल कामरा द्वारा भारतीय राष्ट्रीय झंडे के अपमान करनें के मामले में अधिवक्ता सौरभ तिवारी नें आपराधिक शिकायत मजिस्ट्रेट के समक्ष दायर की थी जिसे मजिस्ट्रेट नें क्षेत्राधिकार के आधार पर खारिज कर दिया था।

मजिस्ट्रेट के फैसले के विरुद्ध विगत जनवरी महीनें में निगरानी याचिका सत्र न्यायालय के समक्ष दायर किया गया था निगरानी याचिका में निगरानीकर्ता और अधिवक्ता सौरभ तिवारी द्वारा मजिस्ट्रेट के फैसले को चुनौती देते हुए कहा गया है की जब सोशल मीडिया पर कोई अपराध घटित होता है जैसे झंडे का अपमान व अवमानना होता है तो मामले में केस कहीं भी दर्ज किया जा सकता है। आज न्यायालय में हुई सुनवाई के दौरान अधिवक्ता सौरभ तिवारी के साथ अधिवक्ता रविकांत पाठक, रोहित मिश्रा व राकेश सिंह मौजूद थे।