त्रुटिपूर्ण विवेचना के आरोप में दरोगा पर FIR, किए गए निलंबित...
कमिश्नरेट के कैंट थाने के फुलवरियां चौकी प्रभारी को मुकदमें में एक पक्ष को लाभ पहुंचाने के आरोप में निलंबित कर दिया गया है. उनके खिलाफ कैंट थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। कैंट थाने में फुलवरियां चौकी इंचार्ज कृष्ण मोहन पासवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है. इसके साथ ही उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया है. मुकदमा दर्ज करवाने वाले कैंट इंस्पेक्टर प्रभुकांत के मुताबिक त्रुटिपूर्ण विवेचना के कारण यह मुकदमा दर्ज करवाया गया है. चौकी प्रभारी के खिलाफ कैंट प्रभारी निरीक्षक ने रिपोर्ट एसीपी कैंट को भेजी, जिसके आधार पर एसीपी ने डीसीपी वरुणा जोन आरती सिंह को आख्या भेजी. डीसीपी ने तत्काल निलंबित करते हुए पुलिस लाइन से संबद्ध कर दिया और बिना किसी उच्चाधिकारी के आदेश के मुख्यालय न छोड़ने का निर्देश दिया है.
बिल्डर ने दर्ज करवाया था मुकदमा
चौक भूलेटन के बिल्डर रितेश अग्रवाल ने बीते दिनों जमीन के एक मामले में सारनाथ के अकथा निवासी बृजेश अग्रवाल सहित कुल 17 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया था. इंस्पेक्टर कैंट प्रभुकांत 24 जुलाई को मुकदमों की समीक्षा कर रहे थे. समीक्षा के दौरान पाया की कुछ मुकदमों में चौकी इंचार्ज की ओर से अनावश्यक देरी की जा रही है, जबकि धोखाधड़ी और कूटरचना सहित अन्य आरोपों से संबंधित मुकदमे की जांच में दरोगा ने जरूरत से ज्यादा तेजी दिखाते हुए वास्तविक तथ्यों को दरकिनार कर दिया है. यही नहीं दरोगा कृष्ण मोहन पासवान ने पब्लिक सर्वेंट के तौर पर सरकारी कागजात में गलत लिखापढ़ी भी की. प्रभारी निरीक्षक कैंट की रिपोर्ट पर फुलवरिया चौकी प्रभारी पर कार्यवाही की गई है.