मनीष सिसोदिया की जमानत पर ED-CBI को मिला नोटिस, 29 जुलाई को अगली सुनवाई
शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है.
Manish Sisodia Bail Hearing: शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सिसोदिया की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया है. यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट की नई बेंच ने भेजा है, जिसका गठन चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मंगलवार को ही इस मामले में सुनवाई के लिए किया है.
नई बेंच ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में जेल में बंद सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED और CBI को अपना-अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. मनीष सिसोदिया ने दोनों जांच एजेंसियों की ओर से दर्ज केस में जमानत मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई अब 29 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की. आप नेता की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में हैं, जैसा वह अक्टूबर, 2023 में था.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की. आप नेता की तरफ से पेश वकील विवेक जैन ने दलील दी कि उनके मुवक्किल पिछले 16 महीनों से जेल में बंद हैं. उनके खिलाफ मुकदमा उसी स्टेज में हैं, जैसा वह अक्टूबर, 2023 में था.
पिछले साल अक्टूबर में अदालत ने कहा था कि अगर मुकदमा आगे नहीं बढ़ता है तो सिसोदिया जमानत के लिए अपील कर सकते हैं. शीर्ष अदालत की पीठ ने सिसोदिया की वकील की दलीलों को सुनने के बाद दोनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी किया और उनसे जवाब मांगा. कोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई 29 जुलाई को तय की है.