केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जमानत आदेश पर लगी रोक
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. दरअसल, मनीलॉड्रिंग केस में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने 20 जून को ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिए गए केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगा दी है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है. दरअसल, मनीलॉड्रिंग केस में जस्टिस सुधीर कुमार जैन की बेंच ने 20 जून को ट्रायल कोर्ट की तरफ से दिए गए केजरीवाल की जमानत आदेश पर रोक लगा दी है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की याचिका को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए विवादित आदेश पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि इस अदालत ने फैसला किया है कि अवकाश न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और ईडी के कथनों की उचित सराहना नहीं की. तदनुसार, आवेदन स्वीकार किया जाता है और विवादित आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी जाती है.
बता दें कि, ईडी की ओर से ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के बाद बेंच ने 21 जून को आदेश सुरक्षित रख लिया था, जिसे फैसला आने तक रोक दिया गया था. इसी बीच कोर्ट ने पहले ही मुख्य मामले को जुलाई के लिए तय कर दिया है, जहां ED ने मामले में केजरीवाल को नियमित जमानत देने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी. हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में PMLA के तहत अनिवार्य शर्तों की ठीक से चर्चा नहीं की गई है.