श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में पूर्व से कार्यरत तीन कर्मियों के खिलाफ डीएम ने शुरु की जांच, 23 सितम्बर तक आम जनता दे सकती है साक्ष्य...

कमिश्नर के निर्देश पर जिलाधिकारी वाराणसी ने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में पूर्व से कार्यरत तीन कर्मियों के खिलाफ जांच शुरु कर दी है.

श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में पूर्व से कार्यरत तीन कर्मियों के खिलाफ डीएम ने शुरु की जांच, 23 सितम्बर तक आम जनता दे सकती है साक्ष्य...

वाराणसी, भदैनी मिरर। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास में पूर्व से कार्यरत लिपिकों द्वारा कार्य में रूचि न लेने, भ्रष्टाचार, पत्रावलियों की हेराफेरी एवं वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायतों की जांच के सम्बन्ध में कमिश्नर दीपक अग्रवाल द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी को जांच अधिकारी नामित करते हुए स्वयं प्रकरण की जॉच करने हेतु निर्देशित किया गया है.

जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने बताया कि उक्त निर्देशों के अनुक्रम में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के द्वारा न्यास में कार्यरत 3 कर्मचारियों अरूण कुमार मिश्र वरिष्ठ लिपिक, शिवभूषण द्विवेदी कम्प्यूटर सहायक व संजय चतुर्वेदी टाइपिस्ट/लिपिक के विरूद्ध सब मिलाकर भ्रष्टाचार, आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करना, न्यास व मंदिर से जुड़े हुए वित्तीय दायित्वों का नाजायज लाभ उठाकर धनराशि की हेराफेरी करना, महत्वपूर्ण पत्रावलियों को गायब करना, मंदिर के बाहरी व्यक्तियों के नाम से मंदिर के कम्प्यूटर पर शिकायतें टाइप करना, मंदिर व न्यास की प्रतिष्ठा के विरूद्ध कार्य करना, अपने दिये गये दायित्वों का निर्वहन ना करना, परिचित यजमानों को दर्शन कराना, कार्यालय समयावधि में मंदिर परिसर में उपस्थित रहकर लोगों को दर्शन कराना आदि शिकायतें प्राप्त हुई है।यह भी जानकारी दी गई है कि उपरोक्त गतिविधियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण पत्रावलियाँ इनके द्वारा गायब कर दी गई हैं। ऐसी दशा में उपरोक्त तीनों कर्मचारियों के विरूद्ध सार्वजनिक साक्ष्य संकलन आवश्यक है।

डीएम ने अवगत कराया है कि उपरोक्त तीनों कर्मचारियों के विरूद्ध आरोपित कृत्यों के सम्बन्ध में कोई भी जन साधारण साक्ष्य देना चाहते हैं तो बन्द लिफाफे में जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में प्राप्त करवायें तथा मेल आई०डी० dmvar18@gmail.com पर मेल द्वारा प्रेषित करें। यदि कोई मौखिक रूप से मिलकर साक्ष्य, सबूत अथवा महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहते हैं तो जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय में सम्पर्क करके उसे उपलब्ध कराने हेतु भेंट कर सकते हैं। उपरोक्त साक्ष्य 23 सितम्बर की सायंकाल तक उपलब्ध करायी जा सकती है।