बीएचयू छात्रा से छेड़खानी के मामले में मिली अग्रिम जमानत, जाने क्या है मामला...
बीएचयू छात्रा से छेड़खानी के मामले में आरोपित को राहत मिल गई. जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने पचफेडिया, भीषमपुर (चंदौली) निवासी आरोपित प्रभु चरन यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए के दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया.
वाराणसी, भदैनी मिरर। बीएचयू छात्रा से छेड़खानी के मामले में आरोपित को राहत मिल गई. जिला जज संजीव पाण्डेय की अदालत ने पचफेडिया, भीषमपुर (चंदौली) निवासी आरोपित प्रभु चरन यादव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने की दशा में 50-50 हजार रुपए के दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया. अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनुज यादव, डीएन यादव व नरेश यादव ने पक्ष रखा.
अभियोजन पक्ष के अनुसार लंका थाना क्षेत्र की रहने वाली बीएचयू की छात्रा ने लंका थाने में तहरीर दी थी. आरोप था कि 13 जून 2024 को रात 9.00 बजे जब वादिनी ग्राउण्ड से वापस अपने घर आ रही थी. उसी दौरान उसके रूम से 20 मीटर पहले एक अनजान लड़का अचानक से उसका रास्ता रोककर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है. साथ ही उसे धमकी देता है तथा खींच के झाड़ी के साइड लेके जा रहा था. जिसके चलते वादिनी के हाथों पर नाखून का निशान पड़ गया और उक्त युवक उसके शरीर को छूने लगा. वादिनी के चिल्लाने के उपरान्त वह झाड़ी में कूदकर भागा और उसका फोन झाड़ी में गिर गया. उसके गिरे मोबाइल में उसके वालपेपर पर उसका फोटो था और उसका चेहरा पहचान रहीं हूँ. छात्रा की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपित के खिलाफ छेड़खानी समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था.