किशोरी से दुष्कर्म का आरोप सिद्ध, कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास और 2.15 लाख का जुर्माना...
किशोरी से दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति पर आरोप सिद्ध होते ही कोर्ट ने आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। बड़ागांव थानाक्षेत्र के एक गांव में वर्ष 2015 में किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में भिखारीपुर गांव निवासी मिथलेश कुमार पर आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय पाक्सो ने आरोपी को दुष्कर्म एवं पॉस्को एक्ट की धारा में आजीवन कारावास, दो लाख रुपए अर्थदंड एवं धारा 504 में दो वर्ष सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड तथा धारा 506 में सात वर्ष सश्रम कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदंड से अर्थात कुल 2 लाख 15 हजार रुपए से दंडित कर सजा सुनाया है.
बता दे, अभियोजन पक्ष का आरोप था कि आरोपी ने दुष्कर्म करने के बाद मुंह बंद रखने की धमकी दी थी. मुंह बंद न रखने पर जान से मारने की धमकी दी गयी थी.