पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने ₹20 हजार का अर्थदंड भी लगाया...
पत्नी की हत्या का आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए ₹20 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। शासन के मंशा पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अभियोग के अभियुक्तों को कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर आरोपितों को दंडित करवाया जा रहा है. फास्ट ट्रैक द्वितीय वाराणसी के न्यायाधीश अवधेश कुमार द्वितीय द्वारा वर्ष 2020 में 27 मार्च को पत्नी सोनम जायसवाल की हत्या का दोषी पाते हुए अभियुक्त संतोष जायसवाल को आजीवन कारावास और बीस हजार अर्थदंड की सजा सुनाई हैं.
मुकदमें में अभियोजन का पक्ष शासकीय अधिवक्तागण राजीव सिन्हा और पवन जायसवाल ने रखा. वहीं बचाव पक्ष से अधिवक्ताओं ने भी दलीलें दी. अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने जिरह में अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा देने की कोर्ट से गुजारिश की. पत्रावलियों के अवलोकन और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपित पति संतोष जायसवाल पर दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास व ₹ 20 हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया.