घर में घुसकर मारपीट और बलवा के 4 आरोपियों को मिली अग्रिम जमानत, जाने क्या था मामला...
4 accused of assault and rebellion got anticipatory bail after entering the house. पट्टीदारों द्वारा घर में घुसकर मारपीट और बलवा करने के आरोपियों को कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी। बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी और अधिवक्ता राकेश तिवारी ने पक्ष रखा।
वाराणसी, भदैनी मिरर। पट्टीदारी विवाद को लेकर घर मे घुसकर बल्बा, मारपीट करने के मामले में चार आरोपितों को अग्रिम जमानत मिल गयी। अपर सत्र न्यायाधीश,न्यायालय छह की अदालत ने अम्बालिकापुरी, सिगरा निवासी पूनम देवी, प्रीति, महेश कुमार व अमित कुमार को 50-50 हजार रुपए की दो जमानतें एवं बंधपत्र देने पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीनाथ त्रिपाठी व अधिवक्ता राकेश तिवारी ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सिगरा वाराणसी निवासी मधु देवी ने 15 मार्च 2017 को सिगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 मार्च को वह और उसकी भतीजी सहित परिवार के सभी सदस्य घर के बाहर बैठे थे तभी उसके ही पट्टीदार पूनम देवी, महेश कुमार, प्रीति व अमित कुमार अपने साथ कुछ लोगो के लेकर घर के अंदर घुस आये इनकी संख्या 40 के आसपास थी । जिसमें महेश कुमार के साले जिसका नाम मालूम नही है वह लोग घर में आकर हम लोगो को गाली गलौज देना शुरू कर दिये और विरोध करने पर उसको और उसकी भतीजी के साथ अश्लील हरकत और छेड़खानी भी किये और जान से मारने की धमकी भी दिये ।