नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में 10 साल की कैद, कोर्ट ने अर्थदंड से भी किया दंडित...
नाबालिग का अपहरण करके मुंबई ले जाकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त का दोष मिलने पर कोर्ट ने दस साल की कड़ी कैद और अर्थदंड से दंडित किया है.
वाराणसी, भदैनी मिरर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट तृतीय शैलेंद्र सिंह की अदालत ने रामनगर थाना क्षेत्र की 16 वर्षीया छात्रा का अपहरण करके मुंबई में दुष्कर्म करने के मामले में अभियुक्त इश्तिखार उर्फ मंगरू को दोषी पाया है. अदालत ने अभियुक्त को 10 साल की कड़ी कैद और 25 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है.
विशेष लोक अभियोजक संदीप जायसवाल के मुताबिक 27 अप्रैल 2015 की रात पीड़िता अपने घर में सो रही थी. रात करीब 12 बजे पड़ोसी अभियुक्त उसका अपहरण करके मुंबई ले गया. पीड़िता की मां ने रामनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई की आरोपित पहले भी लड़कियों को मुंबई ले जाकर बेच चुका है. अदालत ने विचारण के बाद अभियुक्त को नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म का दोषी पाया और सजा सुनाई.