नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार महिला को मिली जमानत, दुर्गाकुंड पुलिस ने भेजा था जेल...

Woman arrested with intoxicant powder got bail Durgakund police sent her to jailनशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार महिला को मिली जमानत, दुर्गाकुंड पुलिस ने भेजा था जेल...

नशीला पाउडर के साथ गिरफ्तार महिला को मिली जमानत, दुर्गाकुंड पुलिस ने भेजा था जेल...

वाराणसी,भदैनी मिरर। 22 ग्राम नशीला पाउडर अल्प्राजोलाम बरामदगी के मामले में आरोपित महिला को जमानत मिल गई। अपर सत्र न्यायाधीश (तेरहवां) / स्पेशल जज एनडीपीएस एक्ट मनोज कुमार सिंह की अदालत ने गोपालपुर औड़िहार थाना सैदपुर निवासिनी गीता देवी को एक- एक लाख रुपये की दो जमानते एवं व्यक्तिगत बंधपत्र देनें पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वरूण प्रताप सिंह ने पक्ष रखा। 

अभियोजन पक्ष के अनुसार उप निरीक्षक विनायक सिंह ने भेलूपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी कि मैं हमराही फैंटम 32 के कर्मचारियों के साथ दुर्गा माता मंदिर में गस्त कर रहा था कि मुखबिर खास से आकर बताएं कि एक संदिग्ध महिला दर्शन करने वाली महिलाओं के आसपास घूम रही है, कोई घटना के फिराक में है। मुखबिर की इस बात पर विश्वास कर उपनिरीक्षक थाना स्थानीय पर जरिए मोबाइल फोन संपर्क करके महिला कांस्टेबल को तलब किया गया। महिला कांस्टेबल नीलू सिंह व निकिता से आए जिन्होंने साथ लेकर मंदिर परिसर के अंदर पहुंचा तो एक महिला की ओर इशारा करके बताएं कि लाल फूलदार शाल ओढ़े जो महिला खड़ी है। वह संगदिल प्रतीत हो रही है, बताकर मुखबिर हट बढ़ गया। पुलिस वाले महिला की बात ओर बड़े तो संदिग्ध महिला पुलिस वालों को देखकर हड़बड़ाहट मंदिर के दूसरे गेट से बाहर जाने लगी तो पुलिस बल द्वारा महिला को रोकने का प्रयास किया गया तो संदिग्ध महिला अत्याधिक घबरा कर भागने लगी तो महिला कांस्टेबल द्वारा उसको रोक कर नाम पता पूछा गया तो उसने अपना नाम गीता देवी पत्नी जानू कुमार बताया। घबराहट का कारण कड़ाई से पूछने पर बताया कि उसके पास नशीला पाउडर अल्प्राजोलाम है। पकड़े जाने के डर से भाग रही था। वह भी बताया कि नशीला पाउडर अल्प्राजोलाम को खाद्य पदार्थ में मिलाकर महिला यात्रियों को बहला-फुसलाकर खिला देती थी। बेहोश हो जाने पर उनका सामान चोरी कर भाग जाती थी। नशीला पाउडर अल्प्राजोलाम होने की सूचना पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का अनुपालन करते हुए अभियुक्त को यह बताया गया कि तुम्हारी जमा तलाशी किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष होगी, यह तुम्हारा विधिक अधिकार है। जिस पर माफी मांगते हुए अभियुक्ता कहने लगा, कि जब आप लोग पकड़ ही लिए हैं तो उसकी तलाशी आप लोग ही लेंवे, उसे तलाशी के लिए कहीं और नहीं जाना है। अभियुक्ता की सहमति पर पाकर जामा तलाशी मौके पर ही समिति पत्र तैयार किया गया। नियम अनुसार अभियुक्ता की जामा तलाशी ली गई तो ब्लाउज में सफेद पानी में नारंगी रंग का पाउडर तथा 1240 रूपये नगद बरामद हुआ। जिससे वह अल्प्राजोलाम का नशीला पाउडर होना बता रही है। महिला कांस्टेबल को पास की दुकान भेजकर इलेक्ट्रॉनिक तराजू मगाकर बरामद नशीला पाउडर का वजन किया गया तो पन्नी सहित कुल 22 ग्राम पाया गया। अभियुक्ता को उसका अपराध बताकर पुलिस ने समय 10:45 बजे माल को कब्जा मे लेकर लिखकर पढ़कर कर हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।