रेप पीड़िता का आत्मघाती कदम: वाराणसी पुलिस बोली हमने जमानत का किया प्रबल विरोध, पीड़िता के घर पहुंची पुलिस, तत्कालीन सीओ को शासन कर चुका है सस्पेंड

रेप पीड़िता का आत्मघाती कदम: वाराणसी पुलिस बोली हमने जमानत का किया प्रबल विरोध, पीड़िता के घर पहुंची पुलिस, तत्कालीन सीओ को शासन कर चुका है सस्पेंड
दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के बाहर घटना के बाद तैनात पुलिस फोटो: एएनआई

वाराणसी, भदैनी मिरर। मऊ जनपद के घोसी सांसद अतुल राय के ऊपर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली बलिया जनपद के नरही थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती और गाजीपुर निवासी उसके दोस्त और मुकदमें के गवाह के साथ सोमवार को दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के बाहर शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगाने के बाद वाराणसी पुलिस ने वक्तव्य जारी किया है। बता दें कि युवती ने वाराणसी के लंका थाने में ही अतुल राय के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा पंजीकृत करवाया है।

वाराणसी कमिश्नरेट द्वारा जारी विज्ञप्ति के कहा गया है कि थाना लंका पर युवती द्वारा वर्ष 2019 में 1 मई को धारा 376, 420, 504 और 506 भादवि अतुल राय के खिलाफ दर्ज कराया गया था। इस मामलें में पुलिस ने वर्ष 2019 में 22 जून को जेल भेज दिया। इस मामलें में 30 जून 2019 को ही अतुल राय के विरूद्ध चार्जशीट कोर्ट भेज दी गई। अतुल राय की जमानत का कोर्ट में प्रबल विरोध किया गया। सांसद अतुल राय वर्ष 2019 के 30 जून से ही जेल में निरूद्ध है। वर्तमान में वह नैनी जेल प्रयागराज में बंद है और केस का विचारण एम.पी.एम.एल.ए. कोर्ट प्रयागराज में चल रहा है।

वर्ष 2020 में भी दर्ज हुआ मुकदमा

पीड़िता की तहरीर पर थाना लंका पर वर्ष 2020 में 4 दिसम्बर को एक अन्य मुकदमा अतुल राय और सुधीर राय के खिलाफ लिखा गया। जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के बाद अतुल राय और सुधीर राय के विरूद्ध वर्ष 2021 में 25 फरवरी को आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। पीड़िता के गवाह व पैरोकार की तहरीर पर लंका थाने में 02 दिसम्बर 2020 को एक
और एफआईआर दर्ज हुआ जिसमें विवेचना के बाद शोभित सिंह व शुभम के विरूद्ध चार्जशीट 07 जनवरी 2021 को प्रेषित किया जा चुका है।पीड़िता तथा उनके केस के गवाह व पैरोकार के विरुद्ध वर्ष 2020 में 23 नवंबर को न्यायालय के आदेश पर 156(3) सीआरपीसी के तहत थाना कैण्ट वाराणसी पर वादी पवन सिंह के प्रार्थनापत्र पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जो विवेचनाधीन है।

सीओ हो चुके है सस्पेंड, चल रही विभागीय कार्यवाही

सांसद अतुल राय के प्रकरण की विवेचना कर रहे तत्कालीन सीओ भेलूपुर अमरेश सिंह बघेल को शासन ने 30 दिसंबर को ही निलंबित कर दिया था। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि क्षेत्राधिकारी ने जांच में आरोपी को बचा रहे है। जांच में पाया गया था कि प्रकरण की जांच आख्या में अनुचित टिप्पणी सीओ भेलूपुर ने अंकित कर दिया है। निलंबित तत्कालीन सीओ भेलूपुर अमरेश सिंह बघेल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही पुलिस महानिरीक्षक प्रयागराज द्वारा किया जा रहा है।

पीड़िता के घर पहुंचे नरही एसएचओ

दिल्ली में सोमवार को हुई घटना के बाद नरही थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह और स्थानीय चौकी प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह युवती के घर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। घर पर युवती की मां और भाई मिले। एसएचओ ने बताया कि दिल्ली के तिलकनगर थाने के इंस्पेक्टर युवती की मां से बात करना चाहते थे। इसके लिए मौके पर जाकर तिलकनगर थाना प्रभारी से मोबाइल से बात करा दी गई। ज्ञातव्य हो की हाई-प्रोफाइल इस मामलें में आरोप लगाने के बाद युवती गाँव पर नहीं रहती।

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