नागालैंड की कंपनी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, जाने क्या है पूरा मामला...

फर्जी बिल बाउचर बनाकर रुपए ऐंठने की कोशिश करने के मामले में अदालत ने नागालैंड की कंपनी, उसके मालिकान और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है

नागालैंड की कंपनी के खिलाफ वाराणसी कोर्ट ने मुकदमा दर्ज करने का दिया आदेश, जाने क्या है पूरा मामला...

वाराणसी, भदैनी मिरर। फर्जी बिल बाउचर बनाकर रुपए ऐंठने की कोशिश करने के मामले में अदालत ने नागालैंड की कंपनी, उसके मालिकान और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (पंचम) नृपेन्द्र कुमार की अदालत ने यह आदेश सेनपुरा, चेतगंज निवासी वादी मुकदमा शिवभजन गुप्ता की ओर से दिए गए प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद दिया.

प्रकरण के अनुसार वादी मुकदमा शिवभजन गुप्ता ने अपने अधिवक्ता अनुज यादव, सौरभ यादव व मो. आसिफ के जरिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत प्रार्थना पत्र दिया था. आरोप था कि उसकी फर्म श्री बांके बिहारी केमिकल्स जो केमिकल का व्यवसाय करती है, उसका वह प्रोपराइटर है. उसको एक मई 2023 को एक लीगल नोटिस योगेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी दीमापुर, नागालैण्ड द्वारा भेजी गयी थी. उस नोटिस में कहा गया था कि दीमापुर, नागालैंड स्थित फर्म भोले बाबा कैमिकल्स प्रा०लि० द्वारा प्रार्थी की फर्म श्री बांके बिहारी केमिकल्स को ₹ 3 करोड़ 40 लाख 62 हजार 352 रुपये का केमिकल भेजा गया. जिसका भुगतान प्रार्थी की फर्म द्वारा नहीं किया गया जबकि प्रार्थी द्वारा उक्त फर्म से कभी कोई व्यवसायिक वार्ता या व्यवसाय नहीं किया गया. जब उसने मामले की जानकारी की तो पता चला कि अभियुक्तगण फर्जी फर्म बनाकर फर्जी ट्रांसपोर्ट की बिल्टी एवं ई० वे० बिल लगाकर फर्जी बिल जारी करते हैं. वास्तव में न तो माल गाड़ी पर लोड होता है ना कहीं माल भेजा जाता है. अभियुक्तगण माल का आदान प्रदान करने के लिए फर्जी बिल बनाकर तथा उसके आधार पर माल को पेट्रोल पम्पों पर बेच देते हैं. अभियुक्तगण इस तरह की कई फर्म बनाये हैं जिनमें एक फर्म सोनी पेट्रो केमिकल्स खटपटी आसाम में हैं जिसके मालिकान अपने लोगों के साथ केवल बिल का आदान प्रदान करते हैं. अभियुक्तगण की उपरोक्त फर्म के कथित मैनेजर श्याम बहादुर सिंह ने अपने मोबाइल नंबर से प्रार्थी के मोबाइल नंबर पर फोन कर धमकी भरे लहजे में कहा गया कि हम लोगो ने तुम्हारी फर्म के विरुद्ध फर्जी बिल पूर्व में काटे है जिसके एवज में तुम्हें हम लोगों को 50 लाख रूपया देने पड़ेंगे अन्यथा उन्हीं फर्जी बिलों के आधार पर तुम्हारे व तुम्हारे फर्म के विरुद्ध दीमापुर नागालैण्ड राज्य में आपराधिक मुकदमे दर्ज करवा कर तुम्हें नागालैण्ड बुलवाकर तुम्हारी हत्या करा देंगे. जबकि उक्त फर्म जिस समयावधि में प्रार्थी की फर्म को माल भेजना कहा जा रहा है, उस समयावधि में उक्त फर्म के पास केमिकल का व्यवसाय करने हेतु साल्वेंट लाइसेंस व स्टोरेज लाइसेंस नहीं था और ना उक्त समय अवधि में कोई माल भेजा गया. उक्त फर्म भोले बाबा केमिकल्स प्रा०लि, उसके निदेशकगण राजेश्वर साह, केवी बोस, दीनानाय साह एवं मैनेजर श्याम बहादुर सिंह द्वारा गलत एवं असत्य तथ्यों के आधार पर विधिक नोटिस भेजकर प्रार्थी पर नाजायज दबाव बनाकर अवैध धन उगाही का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है. इसकी शिकायत पुलिस से करने पर जब कोई कार्यवाही न हुई तो उसने अदालत की शरण ली.