सफारी में पकड़े गए गोवंश मामले में आरोपी को मिली जमानत, जाने क्या है मामला...

राजातालाब आईटीआई मोड़ के पास सफारी गाड़ी में पकड़े गए गोवंश मामले में आरोपी अरविंद गुप्ता निवासी डिग्घी चंदौली को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी)सुबाष चंद्र तिवारी की कोर्ट ने ₹75 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतें प्रस्तुत करने पर रिहा करने का हुक्म सुनाया

सफारी में पकड़े गए गोवंश मामले में आरोपी को मिली जमानत, जाने क्या है मामला...

वाराणसी,भदैनी मिरर। राजातालाब आईटीआई मोड़ के पास सफारी गाड़ी में पकड़े गए गोवंश मामले में आरोपी अरविंद गुप्ता निवासी डिग्घी चंदौली को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (यूपीएसईबी)सुबाष चंद्र तिवारी की कोर्ट ने ₹75 हजार के व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतें प्रस्तुत करने पर रिहा करने का हुक्म सुनाया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता वेंकटेश्वर सिंह और आनंद गुप्ता के साथ अभय सिंह ने पक्ष रखा.

अभियोजन के मुताबिक राजातालाब थाने के दरोगा धीरेंद्र कुमार तिवारी को 9 दिसंबर 2023 की रात 11:30 बजे आईटीआई मोड़ के पास चेकिंग के दौरान गलत साइड से एक सफारी गाड़ी आती दिखाई दी. जिसे रुकने का इशारा करने पर तेज गति से भागने लगा. पुलिस ने पीछा किया तो चालक थोड़ी दूर आगे जाकर अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग गया.

वाहन को खोलकर पुलिस ने जब देखा तो उसके पिछले हिस्से में एक गोवंश बरामद हुआ. जिसके बुरी तरह बांधकर लादा गया था और उसके मुंह से झाग निकल रहा था. जिस मामले में पुलिस में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी.